
कुलभूषण जाधव मामला
नई दिल्ली:
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गुरुवार को भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधि कोर्ट के मुख्य जज रॉनी अब्राहम से मुलाकात करेंगे. यह मुलाकात कुलभूषण जाधव के मामले की सुनवाई की अगली तारीख और पाकिस्तान की तरफ से अस्थायी (ad hoc) जज की नियुक्ति के लिए है. इस मामले में सुनवाई पूरी होने तक कुलभूषण जाधव को फांसी देने पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी. कुलभूषण भारतीय नागरिक हैं और पाकिस्तान ने उन पर जासूसी का आरोप लगा कर बंदी बना रखा है. वहां की एक सैन्य अदालत ने उन्हें फांसी की सज़ा भी सुना दी है.
भारत की गुजारिश के बावजूद पाकिस्तान ने जाधव तक काउंसलर एक्सेस नहीं दिया. इसी के खिलाफ भारत ICJ गया था और अब इस मामले में मुख्य बिंदुओं पर सुनवाई होगी, हालांकि जिस तरह से कोर्ट ने जाधव की फांसी पर रोक लगाई और कहा कि वह मामले को सुनेंगे उसे लेकर पाकिस्तान में बहुत हंगामा हुआ. इस मामले में कहा गया उनके वकील ने सही तरीके से बहस नहीं की. यह भी बात उठी कि भारत के तो जस्टिस दलबीर भंडारी बेंच पर हैं लेकिन पाकिस्तान ने ICJ के उस नियम का फायदा नहीं उठाया जिसके तहत अपनी बात सही तरीके से समझाने के लिए अपनी तरफ से एक ऐड हॉक जज बेंच पर नामित किया जा सकता है. अगर पहले से अपने देश का कोई जज ना हो. आज पाकिस्तान अपनी तरफ से दो पूर्व मुख्य न्यायाधीश नसीर उल मुल्क और तसद्दुक हुसैन जिलानी और एक पूर्व एटॉर्नी जनरल मखदूम अली का नाम आगे रखेगा, ऐसा सूत्र बता रहे हैं.
भारत की गुजारिश के बावजूद पाकिस्तान ने जाधव तक काउंसलर एक्सेस नहीं दिया. इसी के खिलाफ भारत ICJ गया था और अब इस मामले में मुख्य बिंदुओं पर सुनवाई होगी, हालांकि जिस तरह से कोर्ट ने जाधव की फांसी पर रोक लगाई और कहा कि वह मामले को सुनेंगे उसे लेकर पाकिस्तान में बहुत हंगामा हुआ. इस मामले में कहा गया उनके वकील ने सही तरीके से बहस नहीं की. यह भी बात उठी कि भारत के तो जस्टिस दलबीर भंडारी बेंच पर हैं लेकिन पाकिस्तान ने ICJ के उस नियम का फायदा नहीं उठाया जिसके तहत अपनी बात सही तरीके से समझाने के लिए अपनी तरफ से एक ऐड हॉक जज बेंच पर नामित किया जा सकता है. अगर पहले से अपने देश का कोई जज ना हो. आज पाकिस्तान अपनी तरफ से दो पूर्व मुख्य न्यायाधीश नसीर उल मुल्क और तसद्दुक हुसैन जिलानी और एक पूर्व एटॉर्नी जनरल मखदूम अली का नाम आगे रखेगा, ऐसा सूत्र बता रहे हैं.
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