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This Article is From Sep 26, 2020

CAG रिपोर्ट के बाद सरकार की ओर से सफाई, कहा- GST मुआवजे का ''डायवर्जन'' नहीं किया गया

वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निधि से 47,271 करोड़ के "डायवर्जन" के आरोपों को खारिज कर दिया है. बता दें कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निधि में जीएसटी उपकर को स्थानांतरित किया जाता है और जिसमें से राज्यों को मुआवजा दिया जाता है.

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CAG रिपोर्ट के बाद सरकार की ओर से सफाई, कहा- GST मुआवजे का ''डायवर्जन'' नहीं किया गया
सरकार का कहना है कि जीएसटी मुआवजा राज्यों को दिया गया है.
नई दिल्ली:

वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निधि से 47,271 करोड़ के "डायवर्जन" के आरोपों को खारिज कर दिया है. बता दें कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निधि में जीएसटी उपकर को स्थानांतरित किया जाता है और जिसमें से राज्यों को मुआवजा दिया जाता है. मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 2017/18 और 2018/19 के लिए पूरी तरह से भुगतान किया गया था. वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि अधिक समय लगने को "डायवर्जन ... नहीं कहा जा सकता है, वो भी तब जब राज्यों को देय राशि पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई थी."

यह भी पढ़ें: GST कम्पनसेशन : 'कर्ज' योजना के लिए हामी भरने वाले 21 राज्यों में से केवल 1 कांग्रेस शासित राज्य

कैग की एक रिपोर्ट के बाद जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निधि के बारे में चिंता जताई गई थी कि सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के लगभग 42,000 करोड़ रुपये को गलत तरीके से अपने पास बनाए रखा. कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कानून के अनुसार वर्ष के लिए जीएसटी उपकर के रूप में एकत्र की गई राशि को राजस्व के नुकसान के मुआवजे के रूप में राज्यों को वितरण के लिए जीएसटी उपकर निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए.

रिपोर्ट में कहा गया कि 2017/18 में हस्तांतरित राशि 6,466 करोड़ रुपये से कम थी और अगले वर्ष, यह 40,806 करोड़ से कम थी. सीएजी ने कहा, " संयुक्त राशि अधिनियम में प्रदान किए गए उद्देश्यों के अलावा दूसरे उपयोग के लिए उपलब्ध हो गई."

हालांकि, वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि कानून के अनुसार, केंद्र द्वारा एकत्र किए गए करों और उपकरों सहित सभी राशियों को पहले भारत के संविधान निधि (सीएफआई) में जमा किया जाना चाहिए और उसके बाद ही स्थानांतरित किया जाना चाहिए.

सूत्रों ने कहा कि चूंकि एकत्र की गई अंतिम राशि को केवल वित्तीय वर्ष के अंत में जाना जाता है, अनुमानित संग्रहों के ऊपर और ऊपर एकत्र की गई कोई भी राशि, अस्थायी रूप से भारत के समेकित कोष (CFI) में रहेगी.
 

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