अहमदाबाद:
वर्ष 2002 में गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगाए जाने के मामले में विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 31 दोषियों में से 11 को मृत्युदंड और 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ज्ञात हो कि साबरमती जेल में परिसर में स्थित विशेष अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी.आर.पटेल ने 27 फरवरी, 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस की बोगी संख्या एस-6 में आग लगाने और साजिश रचने के लिए 31 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इस घटना में 59 लोग जिंदा जल गए थे। इस घटना के बाद पूरे गुजरात राज्य में भयानक साम्प्रदायिक दंगे भड़क गए थे, जिसमें 1,000 से अधिक लोग मारे गए थे। आरोपियों को हत्या, हत्या का प्रयास करने, लूट, डकैती और आगजनी के लिए दोषी ठहराया गया था।
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