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This Article is From Nov 17, 2012

अमेठी के चुनाव अधिकारी को राहुल के खिलाफ शिकायत की जांच करने का निर्देश

अमेठी के चुनाव अधिकारी को राहुल के खिलाफ शिकायत की जांच करने का निर्देश
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चुनाव आयोग ने अमेठी लोकसभा के चुनाव अधिकारी को जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी के इस आरोप की जांच करने को कहा है कि कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने 2009 के आम चुनाव में नामांकन-पत्र जमा करते समय अपनी संपत्ति के बारे में गलत सूचना दी थी।
नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने अमेठी लोकसभा के चुनाव अधिकारी को जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी के इस आरोप की जांच करने को कहा है कि कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने 2009 के आम चुनाव में नामांकन-पत्र जमा करते समय अपनी संपत्ति के बारे में गलत सूचना दी थी।

मुख्य चुनाव अधिकारी को 15 नवंबर को भेजे पत्र में आयोग ने कहा है कि स्वामी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने अपनी संपत्ति के सम्बंध में गलत सूचना दी थी। आयोग ने जून 2004 के एक पत्र का हवाला देकर कहा है कि चुनाव अधिकारी ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिए सक्षम अधिकारी है।

आयोग ने अपने पत्र में कहा है, ‘‘चूंकि हलफनामा चुनाव अधिकारी के समक्ष दाखिल किया जाता है। सीआरपीसी की धारा 195 के प्रावधानों के तहत सम्बंधित चुनाव अधिकारी हलफनामा में किसी भी गलत बयानी की शिकायत पर विचार कर सकता है।’’ प्रधान सचिव आरके श्रीवास्तव द्वारा लिखे गए पत्र में भी कहा गया है कि यदि चुनाव अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि हलफनामे में गलत बयान है तो वह उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है।

आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारी को स्वामी की शिकायत उपयुक्त कार्रवाई के लिए (अमेठी के) चुनाव अधिकारी को भेजने का निर्देश दिया है।

चुनाव आयोग ने कहा है, ‘‘इस मामले में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी भी आयोग को दी जाए।’’ स्वामी ने इस माह आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी ने वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो हलफनामा दिया था, उसमें उन्होंने एसोसिएटेड जर्नल में अपने शेयरों की जानकारी नहीं दी थी जो अब बंद हो चुके नेशनल हेराल्ड का संचालन करता था।

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