विज्ञापन
This Article is From Mar 23, 2021

'नए नियम के तहत OTT प्लेटफार्म्स के कंटेंट की कर रहे हैं निगरानी', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

केन्द्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि वह ‘नेटफ्लिक्स’ और ‘अमेजन प्राइम’ जैसे OTT (ओवर द टॉप) प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर निगरानी रखे हुए हैं.

'नए नियम के तहत OTT प्लेटफार्म्स के कंटेंट की कर रहे हैं निगरानी', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को OTT प्लेटफॉर्म की निगरानी के लिए बनाए गए नियमों की जानकारी दी
नई दिल्ली:

केन्द्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि वह ‘नेटफ्लिक्स' और ‘अमेजन प्राइम' जैसे OTT (ओवर द टॉप) प्लेटफॉर्म के कंटेट पर निगरानी रखे हुए हैं. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नए नियमों के मुताबिक OTT प्लेटफार्म जैसे नेटफ्लिक, अमेजॉन प्राइम के कंटेनेट पर निगरानी रखी जा रही है. मंत्रालय ने बताया कि OTT प्लेटफार्म को लेकर उनके पास कई शिकायतें मिली थी जिसमें MP/MLA, बुद्धिजीवी शामिल थे. केंद्र ने बताया कि उन शिकायतों पर गौर करने के बाद इसी साल OTT प्लेटफार्म के कंटेंट पर निगरानी के लिए एक नया नियम Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 लाया गया है. 

 Read Also: OTT प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कॉन्टेंट को लेकर SC चिंतित, कहा - स्क्रीनिंग की ज़रूरत

केंद्र ने बताया कि इस एक्ट कि धारा 67,67A और 67 B में ये प्रावधान है कि सरकार आपत्तिजनक कंटेनेट को प्रतिबंधित कर सके. दअरसल याचिकाकर्ता शशांक शेखर झा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर OTT प्लेटफार्म के कंटेनेट को रेगुलेटर करने की मांग की थी. 

 Read Also: सभी सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर शिकंजा कसेगी सरकार की नई गाइडलाइन

सरकार ले आई है OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइंस
आईटी व सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया और OTT प्लटेफॉर्म्स के लिए कुछ गाइडलाइंस तैयार की हैं. इन गाइडलाइंस के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए यह प्रावधान रखा गया है कि उन्हें अपने काम की जानकारी देनी होगी कि वे कैसे अपना कंटेंट तैयार करते हैं. साथ ही सेल्फ रेगुलेशन भी अपनाना होगा. गाइडलाइंस के तहत एक नियमन इकाई भी बनाने की बात थी, जिसके तहत प्लेटफॉर्म्स को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या कोई अन्य व्यक्ति के हेड करने की बात थी.
 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com