दिल्ली पुलिस ने 22 मार्च को लॉक डाउन के पहले दिन एक्शन लेते हुए आईपीसी की धारा 188 के तहत 100 केस दर्ज किया. ज्यादातर केस दुकानदारों के खिलाफ दर्ज किये गए. 65 डीपी एक्ट में 490 लोगों को हिरासत में लिया गया और बाद में छोड़ दिया गया. ये सड़क पर बेवजह घूम रहे थे 66 डीपी एक्ट के तहत दिल्ली पुलिस ने 340 गाड़ियों को जब्त किया ,जो गाड़ी लेकर बिना वजह घूमने निकले थे. इधर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्द नगर जनपद में भी सोमवार को पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर 96 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने रात प्रेस नोट जारी कर यह जानकारी दी.
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पुलिस के अनुसार जनपद में लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर 96 लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत अभियोग पंजीकृत की गयी हैं जबकि 1995 व्यक्तियों का चालान एवं जुर्माना किया गया है. डीसीपी जोन प्रथम संकल्प शर्मा ने बताया कि 86 चेकिंग बिन्दुओं पर 24 घंटे बैरियर लगाकर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है. लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसीलिए लोगों से अपील है कि वे अपनों घरों में रहे.
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पुलिस कमिश्नर (गौतम बुध नगर) आलोक सिंह ने भरोसा दिलाया कि दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं की जनपद में कोई कमी नहीं होगी, और दूध, फल, सब्जी, दवाओं एवं जरूरी सुविधाएं तथा वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा आवश्यक वस्तुओं एवं दवाओं के मूल्यों पर निरंतर नजर रखी जा रही है और जमाखोरी तथा कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने जनसामान्य से अपील की है कि यथासंभव घर के अंदर ही रहे, और कोरोना वायरस को फैलने से रोके.
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