
मामले की सुनवाई एक पखवाड़े तक के लिए टाल दी गई. ..
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
अभिनेता संजय दत्त की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है
मामले की सुनवाई एक पखवाड़े तक के लिए टाल दी गई
संजय दत्त को 25 फरवरी, 2016 को रिहा कर दिया गया था
न्यायाधीश आरएम सावंत तथा न्यायाधीश साधना जाधव की खंडपीठ ने यह आदेश पुणे के सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप भालेकर की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दी, जिसमें उन्होंने सजा भुगतने के दौरान संजय दत्त को कई बार मिले फरलो तथा पेरोल को चुनौती दी है. उच्च न्यायालय ने 12 जून को महाराष्ट्र सरकार को अपने फैसले को न्यायोचित ठहराने, अभिनेता को आठ महीने पहले जेल से रिहा करने के लिए विचार में लाए गए मानदंडों तथा उनके प्रति उदारता दिखाने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं के संबंध में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था.
संजय दत्त को मुंबई में मार्च 1993 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले से जुड़े हथियार रखने के दोष में मुंबई की टाडा अदालत ने छह साल जेल की सजा तथा 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. संजय दत्त ने अपनी पूरी सजा पुणे के यरवदा जेल में भुगती. उन्हें 25 फरवरी, 2016 को रिहा कर दिया गया. मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों में 257 लोगों की जान गई थी. पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह जानना चाहा था कि क्या उप महानिरीक्षक (कारागार) से परामर्श लिया गया या जेल अधीक्षक ने सिफारिश को सीधे महाराष्ट्र सरकार के पास भेज दिया.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं