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This Article is From Jul 04, 2017

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फडणवीस सरकार से कहा- दो हफ्तों में बताएं कि संजय दत्त को जल्दी रिहा क्यों किया?

संजय दत्त ने अपनी पूरी सजा पुणे के यरवदा जेल में भुगती. उन्हें 25 फरवरी, 2016 को रिहा कर दिया गया.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फडणवीस सरकार से कहा- दो हफ्तों में बताएं कि संजय दत्त को जल्दी रिहा क्यों किया?
मामले की सुनवाई एक पखवाड़े तक के लिए टाल दी गई. ..
मुंबई: अभिनेता संजय दत्त की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है. बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को महाराष्ट्र सरकार से कहा कि बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को अच्छे आचरण के आधार पर सजा पूरी होने से पहले रिहा करने के अपने फैसले को न्यायोचित ठहराने के संबंध में दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करे. मामले की सुनवाई एक पखवाड़े तक के लिए टाल दी गई. न्यायाधीश सावंत ने पूछा, "अधिकारी यह आकलन कैसे कर सकते हैं कि दत्त का आचरण बढ़िया था. उन्हें यह आकलन करने का मौका कब मिला, जबकि आधे समय दत्त पेरोल पर जेल से बाहर ही रहे?"

न्यायाधीश आरएम सावंत तथा न्यायाधीश साधना जाधव की खंडपीठ ने यह आदेश पुणे के सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप भालेकर की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दी, जिसमें उन्होंने सजा भुगतने के दौरान संजय दत्त को कई बार मिले फरलो तथा पेरोल को चुनौती दी है. उच्च न्यायालय ने 12 जून को महाराष्ट्र सरकार को अपने फैसले को न्यायोचित ठहराने, अभिनेता को आठ महीने पहले जेल से रिहा करने के लिए विचार में लाए गए मानदंडों तथा उनके प्रति उदारता दिखाने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं के संबंध में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था.

संजय दत्त को मुंबई में मार्च 1993 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले से जुड़े हथियार रखने के दोष में मुंबई की टाडा अदालत ने छह साल जेल की सजा तथा 25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. संजय दत्त ने अपनी पूरी सजा पुणे के यरवदा जेल में भुगती. उन्हें 25 फरवरी, 2016 को रिहा कर दिया गया. मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों में 257 लोगों की जान गई थी. पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह जानना चाहा था कि क्या उप महानिरीक्षक (कारागार) से परामर्श लिया गया या जेल अधीक्षक ने सिफारिश को सीधे महाराष्ट्र सरकार के पास भेज दिया.

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