
सलमान खान, सैफ अली, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को शिकार मामले में 25 जनवरी को जोधपुर की अदालत में पेश होना होगा (फाइल फोटो).
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कोर्ट में हाजिर होकर बतौर मुलजिम बयान दर्ज कराना होगा
सलमान खान पर आर्म्स एक्ट के मामले का फैसला 18 जनवरी को
सन 1998 में शूटिंग के दौरान सलमान पर हिरण के शिकार का आरोप
सलमान के साथ काले हिरणों के शिकार के आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे को भी अदालत में हाजिर होकर बयान दर्ज कराना होगा.
सन 1998 में फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान पर हिरण के शिकार का आरोप लगा था. उस समय राजश्री प्रोडक्शन की इस फिल्म की शूटिंग जोधपुर और आस-पास की लोकेशन में हो रही थी. सलमान पर हिरण शिकार के तीन मामलों समेत कुल चार मामले दर्ज किए गए थे. इनमें से हिरण शिकार के दो मामलों में सलमान को निचली अदालतों से सजा सुनाई गई थी. उस समय सलमान को जेल यात्रा करनी पड़ी थी. बाद में उच्च न्यायालय ने सलमान को दोनों मामलों में बरी कर दिया. सलमान के खिलाफ तीसरा शिकार का मामला जोधपुर-पाली रोड पर कांकाणी गांव का है. इसकी सुनवाई भी अब अंतिम चरण में पहुंच गई है. इसमें 25 जनवरी को मुलजिमों यानि सलमान, सैफ, तब्बू, नीलम और सोनाली बेन्द्रे के बयान होंगे.
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