
मणिपुर के एक्टिविस्ट एरेन्ड्रो लीचोम्बम (Erendro Leichombam) को सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने एरेन्ड्रो को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया. फेसबुक पोस्ट को लेकर एरेन्ड्रो को एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था. उनके पिता ने NSA के तहत हिरासत को चुनौती दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्टिविस्ट एरेन्ड्रो लीचोम्बम एक दिन भी हिरासत में नहीं रखा जा सकता है. उसकी लगातार हिरासत अनुच्छेद 21 -जीने के अधिकार- का उल्लंघन करती है. शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि एक्टिविस्ट को आज शाम 5 बजे तक 1000 रुपये के निजी मुचलके के साथ रिहा किया जाना चाहिए.
एक्टिविस्ट लीचोम्बम के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है. फेसबुक पोस्ट करने पर NSA के तहत एरेन्ड्रो को हिरासत में लिया गया था. इसमें उन्होंने कहा था कि गोबर या गोमूत्र से COVID का इलाज नहीं होगा.
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