Mumbai cruise drugs case: आर्यन खान (Aryan Khan Case ) और दो अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट व मुनमुन धमेचा को आज कुछ ही घंटों बाद जेल से रिहाई मिल सकती है. शनिवार सुबह उनकी रिहाई से जुड़े दस्तावेज जमानत पत्र पेटी में डाल दिए गए. बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने आर्यन खान को गुरुवार को जमानत दे दी थी. इसके बाद शुक्रवार को सेशन कोर्ट में जमानती बांड भरने की कार्यवाही पूरी की गई. हालांकि समय पर जमानत के कागजात मुंबई आर्थर रोड जेल की जमानत पेटी में जमा नहीं हो सके.इस वजह से आर्यन की रिहाई शनिवार के लिए टल गई थी.
आर्थर रोड जेल सुप्रिटेडेंट नितिन वायचाल ने बताया कि रिहाई के लिए रिलीज ऑर्डर की हार्ड कॉपी जेल के बेल बॉक्स में जमा करानी होती है. आर्यन खान के रिलीज ऑर्डर के लिए शुक्रवार शाम 5:35 तक इंतजार किया गया था, लेकिन वह नहीं आ सका. जिसके चलते उन्हें शनिवार को रिहा किया जाएगा.
पेपर नहीं पहुंचने से आर्यन खान की आज जेल से नहीं हो पाई रिहाई, कोर्ट ने जमानत के लिए रखीं 14 शर्तें
गौरतलब है कि आर्यन की जमानत के लिए हाईकोर्ट ने 14 शर्तें रखी गई हैं. इन शर्तों में कहा गया है कि आर्यन पुलिस को बताए बिना मुंबई नहीं छोड़ सकेंगे, उन्हें हर शुक्रववार को एनसीबी के समक्ष पेश होना होगा. बेल आर्डर के अनुसार, उन्हें एक लाख रुपये का पर्सनल बांड जमा करना होगा और पासपोर्ट सरेंडर करना होगा.
कोर्ट की शर्तों के अनुसार, आर्यन इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकेंगे. साथ ही अरबाज मर्चेंट जैसे दोस्तों और मामले के आरोपियों से बात नहीं करेंगे और मीडिया से भी बातचीत नहीं करेंगे. आर्यन को शुक्रवार को प्रात: 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी दफ्तर में पेश होना होगा. कोर्ट की सुनवाई में मौजूद होना होगा और जब भी जरूरत होगी, जांच में सहयोग करना होगा. कोर्ट के आदेश के अनुसार,इसमें से किसी भी कंडीशन के उल्लंघन की स्थिति में एनसीबी के पास जमानत को रद्द करने का आग्रह करने का अधिकार होगा.
Aryan Khan's bail | A physical copy of the release order has to be put into the bail box outside Arthur Road Jail for the release. The jail officials wait until 5.35 pm for this: Nitin Waychal, Arthur Road Jail Superintendent pic.twitter.com/bV3fz9N7LD
— ANI (@ANI) October 29, 2021
आर्यन खान की जमानत और रिहाई पर क्या बोलीं जूही चावला
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं