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This Article is From Oct 26, 2021

NCB पर लग रहे लेन-देन के आरोपों से कोई लेना-देना नहीं : आर्यन खान का कोर्ट में हलफनामा

आर्यन के एफिडेविट में यह भी कहा गया है कि अभी हाल मे जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे है उनका मुझ से कोई लेना देना नही है, ये NCB के अधिकारियों और राजनीतिक लोगो के बीच का मामला है. उसने NCB अधिकारियों पर कोई भी आरोप नही लगाया है.

Aryan Khan Case Updates : आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई (फाइल फोटो)

मुंबई:

आर्यन खान ड्रग्स केस (Aryan Khan Bail )  में मंगलवार को बांबे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में अहम सुनवाई शुरू हुई. इसमें आर्यन खान की ओर से कोर्ट में हलफनामा (Affidavit) दाखिल किया गया है कि NCB पर लग रहे लेन-देन के आरोपों से उनका कोई लेना-देना नहीं है. यह भी कहा गया है कि वो प्रभाकर साइल या किरण गोसावी को भी नहीं जानता. आर्यन की तरफ दिए एफिडेविट में यह भी कहा गया है की वो प्रभाकर सेल को नही जानता न उसका कोई लिंक है.अभी हाल मे जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे है उनका मुझ से कोई लेना देना नही है, ये NCB के अधिकारियों और राजनीतिक लोगो के बीच का मामला है. मैंने NCB के अधिकारियों पर कोई भी आरोप नही लगाया है.

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आर्यन खान की तरफ से कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है. इसमें स्पष्ट कहा गया है कि उनकी तरफ से एनसीबी अधिकरियों के साथ कोई डील नही हुई. ये सब राजनीतिक लोगों और एनसीबी के बीच का मामला है. हलफनामे में आर्यन खान ने दोहराया है कि उनके पास से न कोई ड्रग्स बरामद किया गया था और न ही उन्होंने इसका सेवन किया था. इसका कोई भी सबूत क्रूज टर्मिनल पर उनके मौजूद रहने के दौरान नहीं मिला.

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आर्यन खान की ओर से इस हलफनामे में कहा गया है कि इस केस को लेकर आरोप-प्रत्यारोपों को परे रखते हुए उसकी जमानत याचिका पर मेरिट के आधार पर फैसला लिया जाए.गौरतलब है कि आर्यन खान ड्रग्स केस में अहम गवाह प्रभाकर साइल ने आरोप लगाया है कि एनसीबी अधिकारियों औऱ शाहरुख खान के मैनेजर के बीच कथित तौर पर 18 करोड़ रुपये में डील हुई है.

वहीं आर्यन खान की जमानत अर्जी के जवाब में NCB ने अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया है. NCB ने जमानत याचिका का विरोध किया है, NCB ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने पंच गवाह को प्रभावित किया है. केवल ये एक बात को जमानत अर्जी खारिज करने का आधार बन सकती है.

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ऐसे में जमानत मिलने पर आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ और दूसरे गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से  आर्यन को फिर एकबार ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा बताया गया है. NCB ने अपने जवाब में सेशन कोर्ट के जज के फैसले का भी उल्लेख किया है. इसमें कहा गया है कि ये केस जमानत के लिए फिट नही है.

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प्रभाकर ने एक अन्य गवाह गोसावी का हवाला देते हुए कहा कि उसने उसे यह कहते हुए सुना था कि 25 करोड़ रुपये मांगे गए हैं, लेकिन 18 करोड़ में डील तय हुई है. इसमें 8 करोड़ रुपये एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े को देने हैं. वहीं गोसावी अभी फरार हैं. पुणे पुलिस उसे दो साल पुराने मामले में तलाश कर रही है. खबरें थीं कि वो लखनऊ में सरेंडर कर सकता है.

उधर, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े फिलहाल दिल्ली में हैं. वो मंगलवार दोपहर एनसीबी के हेडक्वार्टर पहुंचे और करीब दो घंटे तक वहां रहे. खबरों के मुताबिक, वानखेड़े अभी मुंबई नहीं जा रहे हैं और बुधवार को भी उनके दिल्ली में ही रहने की संभावना है. 

गौरतलब है कि आर्यन खान ड्रग्स केस ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है. एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी लेने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने एनसीबी के एक अधिकारी द्वारा एक अज्ञात लेटर मिलने का दावा भी किया है. उन्होंने प्रभाकर साइल के बयान का भी उल्लेख किया है और लेनदेन के आरोपों को लेकर जांच की बात कही है. हालांकि समीर की पत्नी कीर्ति ने नवाब मलिक के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज किया है. 
 

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