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3 years ago
मुंबई:

आर्यन खान ड्रग्स केस (Aryan Khan) को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई बुधवार को भी पूरी नहीं हो सकी.  नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो यानी NCB की ओर से से कल ASG जवाब देंगे.  सुनवाई कल के लिए टाल दी गई है. तीनों आरोपियों की जिरह पूरी हुई.अब गुरुवार को एनसीबी की तरफ से एएसजी अपना पक्ष रखेंगे. एएसजी का कहना है कि उन्‍हें बहस को खत्‍म करने में करीब एक घंटे का समय लगेगा.  इस हाईप्रोफाइल मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को भी बहस पूरी नहीं हो सकी थी. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ( NCB) ने दो अक्टूबर को मुंबई के कोर्डेलिया क्रूज शिप (Mumbai Cruise ship) पर छापेमारी के दौरान आर्यन खान और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था. सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट से उनकी जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है. फिलहाल वो मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं. हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान आर्यन की ओर से पूर्व अटार्नी जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए थे. उन्होंने आर्यन को जमानत दिए जाने की वकालत करते हुए कहा, "वो ग्राहक नहीं था और न ही उसके पास से कोई ड्रग्स बरामद हुआ. ड्रग्स का सेवन भी उसने नहीं किया था, इसलिए गिरफ्तारी ही गलत थी."

आर्यन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए NCB ने शाहरुख की मैनेजर पर लगाए आरोप...

सुनवाई के पहले आर्यन की ओर से एक हलफनामा दाखिल किया गया. इसमें कहा गया कि ड्रग्स केस में गवाह द्वारा एनसीबी अधिकारियों पर लेनदेन के आरोपों से उसका कोई लेना-देना नहीं है. उसकी ओर से ऐसा कोई आरोप एनसीबी अफसरों पर नहीं लगाया गया है. वहीं एनसीबी ने आर्यन खान की जमानत का विरोध किया और हलफनामा दायर किया. जांच एजेंसी ने कहा कि आर्यन खान के पिता शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थीं. हालांकि आर्यन खान ने इसका खंडन किया है.

आर्यनकेस बन चुका है सेलेब्रिटी, सियासत और सनसनी का दिलचस्प किस्सा

मुकुल रोहतगी ने कहा था, ' आर्यन खान का कोई मेडिकल टेस्ट भी नहीं हुआ. अरबाज मर्चेंट के पास 6 ग्राम चरस थी जो उसके जूते से बरामद की गई थी. मर्चेंट इससे इनकार कर रहा है. मुझे कोई चिंता नहीं है, सिवाय इसके कि वह मेरा दोस्त हैं. किसी के जूते में क्या था या कहीं भी मेरी चिंता नहीं है. फिर भी छह ग्राम चरस हिरासत में रखने का मामला नहीं है.' 

मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई के अपडेट्स..

आर्यन खान मामले में बॉम्‍बे हाईकोर्ट में सुनवाई बुधवार को भी पूरी नहीं हो सकी. एनसीबी की ओर से से कल ASG जवाब देंगे. 

अमित देसाई ने कहा,  हम सब जांच के  लिए उपलब्ध है. जांच की गई है और आगे कुछ भी बरामद नहीं हुआ है. हमें जमानत दी जानी चाहिए
अमित देसाई ने कहा, 'जब मुझे अरेस्‍ट किया गया था तो कोई साजिश नहीं थी, कोई रिकवरी नहीं हुई थी.रिकवरी बाद में अन्‍य लोगों से की गई जो बाद में गिरफ्तार हुए. यह कड़ा कानून है.यह संवैधानिक गारंटी का सीधा उल्‍लंघन है. '
मुकुल रोहतगी ने कहा कि यदि कोई संवैधानिक जानकारी है तो उसे रिमांड से ठीक नहीं किया जा सकता है. उनके पास मेरा (मुवक्किल का) फोन है. आपको बताएंगे कि उनके पास व्हाट्सएप चैट है.  मैं असमर्थ हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनके पास क्या है?  उन्होंने तब तक सब कुछ होने के बावजूद अदालत को गुमराह करने का फैसला किया. गिरफ्तारी के वक्त मेरे पास (आशय आर्यन खान से)कुछ भी नहीं था.

रोहतगी ने कहा, सीआरपीसी के सेक्‍शन 50 से अधिक महत्‍वपूर्ण संविधान का आर्टिकल 22 है. अरेस्‍ट किए जा रहे किसी भी व्‍यक्ति को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी दिए बिना अरेस्‍ट नहीं किया जाएगा और ऐसे शख्‍स को अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा.
आर्यन खान की ओर से दलील देते हुए मुकुल रोहतगी ने कहा, आर्यन खान का अरेस्ट मेमो देखिए.एक जैसा है. इसमें जो आइटम हैं वो मुझसे बरामद नहीं हुए हैं जबकि कानून कहता है कि आपको इसके लिए सही और सही आधार देना चाहिएण्‍
अमित देसाई  ने कहा, अभियुक्त की मंशा की सहमति होने पर भी उस मामले में साजिश नहीं कही जा सकती. उदाहरण के तौर पर दो चोर चोरी के इरादे से एक ही घर में प्रवेश करते हैं लेकिन वे आपस में जुड़े नहीं हैं और व्यक्तिगत रूप से एक घर में जाकर चोरी करने का फैसला किया है. यह साजिश नहीं हो सकती. उन्‍होंने कहा कि आरोपी नंबर 2 ने बताया कि ड्रग्स उसे कहां से मिली थी.मामले में साजिश की धारा 29 के लागू होने के लिए कोई वास्तविक स्पष्ट सबूत नहीं है। 
अमित देसाई  ने कहा, इस मामले में दो आरोपियों को जमानत पर छोड़ा गया है. ये छोटे बच्चे हैं जो एक पार्टी के लिए आए थे, उन दोनों को भी धारा 29 के तहत आरोप में गिरफ्तार किया गया था. उनके मामले भी समान थे, लेकिन विद्वान न्यायाधीश ने उन्हें जमानत दे दी जबकि वो लड़के जहाज पर थे, उन्होंने पार्टी का आनंद लिया और गिरफ्तार होने पर वापस आ गए.उन लड़कों में से एक से एक छोटी सी रिकवरी हुई थी. मनीष और अविन आरोपी थे. वे दो स्वतंत्र व्यक्ति थे. इन सभी लोगों के बीच कोई संबंध नहीं है.
अमित देसाई  ने कहा, हमने तुरंत कोर्ट में अर्जी दी थी कि क्रूज टर्मिनल के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए क्योंकि वो जगहं सीआईएसएफ की सुरक्षा में है.यह बयान कि वे एक 'ब्लास्ट' करने के लिए क्रूज पर जा रहे थे, वास्तव में केवल अधिकतम खपत के बारे में था.उनके पास कोई नकदी नहीं थी और वे बिक्री के लिए या ऐसा कुछ भी खरीदने के लिए क्रूज पर नहीं देख रहे थे. अधिक से अधिक वे केवल अपने "उपयोग के लिए थे. जैसा कि मुकुल रोहतगी ने वहां बताया कि सिर्फ एक योजना थी जो नहीं हुई.
अमित देसाई  पंचनामा पढ़ रहे हैं, जिसमें इन 3 के अलावा अन्य आरोपियों से नशीली दवाओं की वसूली के बारे में उल्लेख है- इशमित चड्ढा, विक्रांत आदि. उन्‍होंने जोर देकर कहा कि इन व्यक्तियों के पास ड्रग्‍स मिली थी,  लेकिन उन्हें 3 अक्टूबर को गिरफ्तार नहीं किया गया था या 3 अक्टूबर को शाम 7 बजे अदालत में पेश नही किया गया था.
अरबाज मर्चेन्ट के लिए वकील अमित देसाई ने कहा, आर्यन अरबाज और मुनमुन  के खिलाफ नशीली दवाओं की बिक्री, खरीद और उपयोग का आरोप है, लेकिन पंचनामा में 'उपयोग' के बारे में नहीं कहा गया. उपयोग करने के आरोप का कोई उल्लेख नहीं है.यह केवल व्यक्तिगत उपभोग के बारे में है।इसलिए गिरफ्तारी पंचानमे ने  ही साजिश की बात को खारिज कर दिया है.
अमिूत देसाई ने कहा कि इस बात के साफ संकेत हैं कि यह consumption (ड्रग्‍स के) से ज्‍यादा का मामला नहीं है. 
देसाई ने कहा कि अब तक साजिश के लिए कोई अरेस्‍ट नहीं की गई है.दोपहर दो बजे सेक्‍शन 41A का उल्‍लंघन किया गया. कस्‍टडी को अब 20 से अधिक दिन हो चुके हैं.
उस समय केवल तीन लोग अरेस्‍ट किए गए थे. बाद में 8 लोग सामने आए और सेशन जज ने कहा कि यह आठ लोगों की साजिश थी.  
देसाई ने कहा कि इस जमानत पर रिहाई चाहते हैं क्‍योंकिसीआरपीसी के सेक्‍शन 41A का उल्‍लंघन हुआ. इन्‍हें दोपहर दो बजे अरेस्‍ट किया गया और शाम 7 बजे मजिस्‍ट्रेट के समक्ष पेश किया गया. 
देसाई ने इस संबंध में अरनेश कुमार फैसले का भी हवाला दिया. उन्‍होने कहा कि यह फैसला, ऐसे मामले के बारे में बताया है कि मामूलीअफेंस के लिए नो अरेस्‍ट का नियम है और अरेस्‍ट केवल अपवाद है.   
देसाई ने कहा कि अधिकारी की ड्यूटी है कि गिरफ्तारी करने के बजाय उसे सीआरपीसी सेक्‍शन 41A के तहत आरोपी को नोटिस देना चाहिए.
देसाई ने दलील देते हुए कहा कि अगर उस समय कोई साजिश नहीं थी तो इसकी सजा एक वर्ष की है. जिस शख्‍स ने इन्‍हें गिरफ्तार किया, वह इन्‍हें इस तरह ट्रीट कर रहा जैसे वे अकेले आए और ड्रग्‍स लेने के लिए शिप में जाना चाहते हों.   
अमित देसाई ने कहा कि उस दोपहर को तीनों लोगों का समान अपराध के लिए बिना साजिश के अपराध के गिरफ्तार किया गया था. इन्‍हें सेक्‍शन 20B और 27 के अपराध के लिए अरेस्‍ट किया गया था. 

क्रूज ड्रग्‍स मामले में आर्यन खान व अन्‍य की जमानत पर बॉम्‍बे हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. अरबाज मर्चेंट की तरफ से वकील अमित देसाई बहस कर रहे हैं.
हलफनामे में लगाए गए आरोपों की जांच कर रहे हैं : DDG ज्ञानेश्वर सिंह
मुंबई में NCB कार्यालय से NCB DDG ज्ञानेश्वर सिंह  ने कहा कि हम हलफनामे में लगाए गए आरोपों की जांच कर रहे हैं. इस कार्यालय से कुछ दस्तावेज लिए हैं और साक्ष्यों को बुलाया है. ये एक संवेदनशील मामला है. मीडिया से ज्यादा चीजें साझा नहीं कर सकते. समीर वानखेड़े का बयान दर्ज करवाया जा रहा है. 

समीर वानखेड़े का बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है : एनसीबी डीडीजी
एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि समीर वानखेड़े का बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है. जरूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड लिए जा रहे हैं, जांच शुरू है.
अरबाज मर्चेंट के पिता ने कहा- दो लोगों को जमानत मिली, कानून सबके लिए बराबर है


अरबाज के पिता असलम मर्चेन्ट ने कोर्ट में जाते ही कहा कि कल जो दो लोगों को इस केस में सेशन कोर्ट से जमानत मिली है उसका फायदा हमें भी मिलना चाहिए. कानून सबके लिए बराबर है.
समीर वानखेड़े की पत्नी ने दी सफाई
समीर वानखेड़े को पता था कि वो हिन्दू हैं और उन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करनी है और उन्होंने वो की। तो फर्जीवाड़ा कहां हुआ? समीर वानखेड़े ने अपनी जाति और धर्म के बारे में कभी झूठ नहीं बोला है : क्रांति रेडकर वानखेड़े, समीर वानखेड़े की पत्नी




एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ने कहा- मैं दलित हूं, मेरे दादा, परदादा सब हिन्दू हैं तो बेटा कहां से मुस्लिम हो गया? ये उन्हें (नवाब मलिक) समझना चाहिए। अगर नवाब मालिक ऐसे ही पीछे लगे तो हमें उन पर मानहानि का केस तो करना ही पड़ेगा.
एनसीबी की टीम कल जाएगी मुंबई

एनसीबी की पांच सदस्यीय टीम कल जाएगी.  डीजी ज्ञानेश्वर सिंह की अगुवाई में जाएगी. ये  5 सदस्यीय टीम 11 बजे के बाद पहुंचेगी. टीम समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच करेगी.
नवाब मलिक के आरोपोंं पर समीर वानखेड़े का जवाब
नवाब मलिक के आरोप पर समीर ने जवाब दिया कि मैं जन्म से हिन्दू हूं और एक दलित परिवार से आता हूं. आज भी हिन्दू हूं. कभी धर्म नहीं बदला. भारत सेक्युलर देश है और मुझे इस पर अभिमान है. मेरे पिता हिन्दू हैं और मां मुस्लिम थीं. मैं दोनों से प्यार करता हूं. मेरी मां मुस्लिम थीं और वो चाहती थीं कि मैं मुस्लिम पद्धति से शादी करूं इसलिए मैंने मां की खुशी के लिए शादी की, लेकिन उसी महीने मैंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी रजिस्टर करवाई क्योंकि जब दो अलग धर्मों के लोग शादी करते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर होती है. इसमें धर्म नहीं बदलता. बाद में कानूनी तौर पर डायवोर्स भी हुआ है. अगर मैंने कोई धर्म बदला है तो नवाब मलिक उसका सर्टिफिकेट दिखाएं. 
नवाब मलिक ने पेश किया समीर वानखेड़े का निकाहनामा
नवाब मलिक ने आज समीर वानखेड़े से जुड़ा निकाहनामा ट्विटर पर शेयर किया है. उन्होंने लिखा कि ये समीर दाऊद वानखेड़े का निकाहनामा है. उनकी शादी डॉ शबाना कुरैशी के साथ हुई थी. 7 दिसंबर 2006 को समीर दाऊद वानखेड़े और शबाना कुरैशी के बीच लोखंडवाला कॉम्पलेक्स, अंधेरी वेस्ट मुंबई में निकाह हुआ था. 
आर्यन खान ड्रग्स केस : प्रभाकर सईल ने जिसे बताया सैम डिसूज़ा, वह तो कोई और ही निकला

हैनिक भरत बाफना का दावा है कि वह कारोबारी परिवार से है. जब से उसका फ़ोटो और नंबर प्रभाकर ने वायरल किया है, तब से उसे बहुत फोन आ रहे हैं और उसकी जान को खतरा पैदा हो गया है, इसलिए उसने जिले के SP, ACP और पुलिस थाने में पत्र देकर मामले से जुड़ी सारी जानकारी सामने रखी है.
NCB अफसरों को धमकाने के मामले में भड़के देवेंद्र फडणवीस
बांबे हाईकोर्ट लगातार दूसरे दिन करेगा आर्यन खान केस पर सुनवाई
ड्रग्स केस में एक अन्य आरोपी मनीष को मिल सेशन कोर्ट से जमानत
मुंबई क्रूज ड्रग्स केस ( Cruise Ship Drugs Party) में आर्यन खान और कुछ अन्य आरोपियों को जमानत नहीं मिल रही है. दूसरी ओर एक आरोपी मनीष राजगरिया को जमानत मिल गई.आरोपी मनीष राजगरिया को सेशन कोर्ट से बेल मिल गई. उनके वकील अजय दुबे ने कहा कि मनीष राजगरिया ओडिशा के कारोबारी हैं. राजगरिया पर आरोप था कि उनके पास से 2.4 मिलीग्राम गांजा मिला था. 
आर्यन खान केस में सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही
आर्यन खान केस में राजनीति भी तेज है. महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के मुस्लिम होने और उनके द्वारा फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी लेने का आरोप लगा रहे हैं. जबकि समीर के पिता और पत्नी दोनों ने इन आरोपों को परिवार को बदनाम करने का प्रयास बताया है.
आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट को अहम सबूत बता रही एनसीबी
आर्यन खान की जमानत याचिका मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशन कोर्ट से खारिज हो चुकी है. एनसीबी ने आर्यन खान की व्हाट्सऐप चैट और अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल से उसका संबंध होने का दावा करते हुए बेल न देने की गुजारिश की है. हाईकोर्ट में कल सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी.
आर्यन खान की जमानत पर आज आ सकता है फैसला
आर्यन खान की जमानत याचिका पर बांबे हाईकोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई होगी. हाईकोर्ट में कल आर्यन खान की ओर से पेश पूर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बेल के पक्ष में अहम दलीलें रखीं. जबकि एनसीबी ने लेनदेन के आरोपों औऱ गवाह के पलट जाने का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया.

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