1997 में पंजाब के बरनाला में छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या की वारदात का विरोध कर रहे एक्टिविस्ट मनजीत सिंह (Manjeet Singh) धनेर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में उनकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है. सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्ते में उनसे सरेंडर करने को कहा है. दरअसल विरोध प्रदर्शन के वक्त एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी. हाईकोर्ट ने इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. पूरा मामला कुछ इस तरह है कि जुलाई 1997 में महलकलां के एक परिवार के लड़कों ने छात्रा किरणजीत कौर को अगवा करके सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसका कत्ल किया और फिर उसकी लाश अपने खेतों में दबा दी थी.
किरणजीत कौर के कातिलों को सजा दिलाने के लिए चल रहे संघर्ष के दौरान ही 3 मार्च 2001 को असामाजिक तत्वों की रंजिशन लड़ाई हो गई थी जिसमें एक 85 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई थी. मनजीत सिंह धनेर, नारायण दत्त व प्रेम कुमार को उस कत्ल केस में उलझा लिया गया था और मार्च 2005 में बरनाला की सैशन कोर्ट ने गवाहियों के आधार पर उनको उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
धोखाधड़ी के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
कत्ल केस में सुनाई उम्र कैद की सजा को रद्द करवाने के लिए चले संघर्ष के दबाव के तहत बादल सरकार के समय पंजाब के गवर्नर ने सजा माफ कर दी थी. बाद में हाईकोर्ट ने नरायण दत्त व प्रेम कुमार को बरी कर दिया था लेकिन मनजीत धनेर की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी थी, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं