केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं ने पार्टी को मिले चंदे के बारे में उसके द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है।
गृह मंत्रालय की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजीव मेहरा ने अदालत को बताया, हमने 4 नवंबर, 2013 के अपने पत्र में उनसे बैंक खातों के बारे में कुछ खास ब्योरा और अन्य सूचना देने को कहा है। हमने उन्हें एक और पत्र भेजा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है।
इस बीच, न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता एमएल शर्मा को उनके द्वारा दायर जनहित याचिका में 'आप' को भी प्रतिवादी बनाने को कहा। याचिका में मांग की गई है कि कानून का उल्लंघन कर कथित विदेशी चंदा हासिल करने के मामले में केजरीवाल सहित पार्टी के संस्थापक सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए।
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