
नई दिल्ली:
500-1000 रुपये के पुराने नोटों के प्रयोग पर 8 नंवबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया. इसके बाद देश के कई शहरों में लोगों के परेशान होने की खबरें चैनलों और अखबारों की सुर्खियां बन गईं. इसी के साथ कई अदालतों में केंद्र सरकार के इस कदम के खिलाफ केस दायर किए गए.
इन्हीं केसों के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पेटिशन दाखिल की है. केंद्र ने याचिका दायर कर देशभर के अलग-अलग हाईकोर्ट में नोटबंदी के मामलों को सुप्रीम कोर्ट या किसी हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 23 नवंबर को मामले की सुनवाई करने को तैयार हो गया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका देते हुए अलग-अलग हाईकोर्ट में चल रहे मामलों पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पेटिशन दाखिल करे. लोग परेशान हैं इसलिए कोर्ट में राहत के लिए जा रहे हैं.
केंद्र का कहना है कि 8 नवंबर के नोटिफिकेशन के खिलाफ केरल, कर्नाटक, बोंबे हाईकोर्ट, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं. चूंकि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है इसलिए देश की अलग अलग कोर्ट में चल रहे मामलों पर रोक लगाई जाए.
इन्हीं केसों के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पेटिशन दाखिल की है. केंद्र ने याचिका दायर कर देशभर के अलग-अलग हाईकोर्ट में नोटबंदी के मामलों को सुप्रीम कोर्ट या किसी हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 23 नवंबर को मामले की सुनवाई करने को तैयार हो गया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका देते हुए अलग-अलग हाईकोर्ट में चल रहे मामलों पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पेटिशन दाखिल करे. लोग परेशान हैं इसलिए कोर्ट में राहत के लिए जा रहे हैं.
केंद्र का कहना है कि 8 नवंबर के नोटिफिकेशन के खिलाफ केरल, कर्नाटक, बोंबे हाईकोर्ट, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं. चूंकि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है इसलिए देश की अलग अलग कोर्ट में चल रहे मामलों पर रोक लगाई जाए.
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