विज्ञापन
This Article is From Dec 18, 2019

जयपुर बम विस्फोट मामले में 4 दोषी करार, एक बरी, ब्लास्ट में मारे गए थे 80 लोग

जयपुर सीरियल बम विस्फोट मामले में स्पेशल कोर्ट ने चार को दोषी करार दिया है, जबकि इसमें एक को बरी कर दिया गया.

जयपुर बम विस्फोट मामले में 4 दोषी करार, एक बरी, ब्लास्ट में मारे गए थे 80 लोग
जयपुर बम विस्फोट मामले में 4 दोषी करार- (फाइल फोटो)
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
जयपुर बम विस्फोट मामले में 4 दोषी करार
ब्लास्ट में मारे गए थे 80 लोग
13 मई 2008 को हुए थे सीरियल बम ब्लास्ट
राजस्थान:

जयपुर सीरियल बम विस्फोट मामले में स्पेशल कोर्ट ने चार को दोषी करार दिया है, जबकि इसमें एक को बरी कर दिया गया. 13 मई 2008 को जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट में कुल 80 लोगों की जानें गई थी, जबकि 170 लोग घायल हुए थे. अभी तक इस मामले में कुल आरोपी जेल में थे. इस मामले में तीन ऐसे आतंकी है, जिनका नाम अन्य सीरियल ब्लास्ट की घटनाओं में शामिल रहा है. राजस्थान के आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) भी मानता है कि जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस के दो आरोपी 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए थे. जयपुर सीरियल बम विस्फोट मामले में कुल 8 एफआईआर दर्ज की गई थी, जबकि 4 चार्जशीट दाखिल हुए थे.

महाराष्ट्र कांग्रेस के 44 में से 40 विधायक जयपुर में, कांग्रेस नेता रख रहे हैं उनकी हर गतिविधि पर नजर

राजस्थान की एक विशेष अदालत ने जयपुर बम विस्फोट मामले में बुधवार को चार आरोपियों को दोषी तथा एक आरोपी को दोषमुक्त करार दिया. मामले में अदालत के न्यायमित्र (एमिक्स क्यूरी) शाहबाज हुसैन ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘अदालत ने आरोपी शाहबाज हुसैन को दोषमुक्त करार दिया क्योंकि उनके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो सके. बाकी चार आरोपियों को आईपीएस की धारा 120 बी के तहत दोषी माना गया है.'' शाहबाज पर इन धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाला ईमेल भेजने का आरोप था.

राजस्थान: 75 साल की महिला ने दिया बेटी को जन्म, मात्र 600 ग्राम है बच्ची का वजन

बाकी चार दोषियों के नाम मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्म्द सलमान और सैफुर्रहमान है. ये सभी अदालत में मौजूद थे. लगभग 11 साल पहले 2008 में हुए आठ सिलसिलेवार बम धमाकों ने जयपुर के परकोटे शहर को हिला दिया था. इन धमाकों में कम से कम 70 लोगों की मौत हुई थी. उल्लेखनीय है कि इस मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने पिछले महीने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

(इनपुट भाषा से भी)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे: