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This Article is From Dec 20, 2019

जयपुर सीरियल ब्लास्ट के चारों आरोपियों को फांसी की सजा, हमले में गई थी 80 लोगों की जान

जयपुर सीरियल बम विस्फोट मामले में चारों दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई है. दो दिन पहले ही स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में चार को दोषी करार दिया था, जबकि एक को बरी कर दिया था.

जयपुर सीरियल ब्लास्ट के चारों आरोपियों को फांसी की सजा, हमले में गई थी 80 लोगों की जान
जयपुर सीरियल ब्लास्ट में कुल 80 लोगों की जानें गई थीं. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
चार दोषियों को सुनाई गई मौत की सजा
साल 2008 में हुए थे सीरियल ब्लास्ट
धमाके में कुल 80 लोगों की जानें गई थीं
जयपुर:

जयपुर सीरियल बम विस्फोट मामले में चारों दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई है. दो दिन पहले ही स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में चार को दोषी करार दिया था, जबकि एक को बरी कर दिया था. आपको बता दें कि 13 मई 2008 को जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट में कुल 80 लोगों की जानें गई थीं, जबकि 170 लोग घायल हुए थे. मामले में तीन ऐसे आतंकी शामिल थे, जिनका नाम अन्य सीरियल ब्लास्ट की घटनाओं में शामिल रहा है. राजस्थान के आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) भी मानता है कि जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस के दो आरोपी 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए थे. जयपुर सीरियल बम विस्फोट मामले में कुल 8 एफआईआर दर्ज की गई थी, जबकि 4 चार्जशीट दाखिल हुए थे.  बता दें कि राजस्थान की एक विशेष अदालत ने जयपुर बम विस्फोट मामले में 18 दिसंबर को चार आरोपियों को दोषी तथा एक आरोपी को दोषमुक्त करार दिया. 

जयपुर बम विस्फोट मामले में 4 दोषी करार, एक बरी, ब्लास्ट में मारे गए थे 80 लोग

इसके बाद मामले में अदालत के न्यायमित्र (एमिक्स क्यूरी) शाहबाज हुसैन ने संवाददाताओं को बताया था, ‘‘अदालत ने आरोपी शाहबाज हुसैन को दोषमुक्त करार दिया क्योंकि उनके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो सके. बाकी चार आरोपियों को आईपीएस की धारा 120 बी के तहत दोषी माना गया है.'' शाहबाज पर इन धमाकों की जिम्मेदारी लेने वाला ईमेल भेजने का आरोप था. बाकी चार दोषियों के नाम मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, मोहम्म्द सलमान और सैफुर्रहमान है. ये सभी अदालत में मौजूद थे. लगभग 11 साल पहले 2008 में हुए आठ सिलसिलेवार बम धमाकों ने जयपुर के परकोटे इलाके को हिला दिया था. उल्लेखनीय है कि इस मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने पिछले महीने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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