सलमान खान (फाइल फोटो)
मुंबई:
हिट एंड रन केस में सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान को नोटिस जारी किया है और छह हफ्तों में जवाब मांगा है। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि हमें लगता है कि मामले की सुनवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने भी कोर्ट में कहा था कि सलमान को बरी करना गलत है।
दरअसल, पीड़ित परिवार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सलमान खान को बरी करने के फैसले को पलटने की मांग की है। साथ ही पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट से मुआवजे की मांग भी की है।
पीड़ित परिवार की मांग
घटना में शेख नुरुल शफीक की मौत हो गई थी। अब शफीक की विधवा और बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान को बरी करने के फैसले में गंभीर चूक की है। नुरुल के परिवार की मांग है... - हाईकोर्ट का फैसला पलटा जाए, सलमान को जेल भेजा जाए।
- विधवा महिला की हालत खराब है और वह घरों में काम करती है जबकि बेटा मजदूरी कर रहा है।
- उन्हें इस केस में मुआवजा नहीं मिला, लिहाजा मुआवजा दिलाया जाए।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरी किया
इससे पहले 2002 के हिट एंड रन मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिसंबर 2016 में सलमान खान को राहत देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया है। फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष इस बात की पुष्टि करने में नाकाम रहा कि सलमान ने शराब पी थी और हादसे के वक्त वे ही गाड़ी चला रहे थे। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा सबूतों के आधार पर सलमान को सजा संभव नहीं है।
सलमान खान की याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस एआर जोशी ने घटना के चश्मदीद और घटना के वक्त सलमान के सरकारी बॉडीगार्ड रवींद्र पाटिल के बयान पर भी सवाल खड़े किए जिसके आधार पर सेशंस कोर्ट ने सलमान को सजा सुनाई थी। जस्टिस जोशी ने रवींद्र पाटिल के बयान को पूरी तरह से अविश्वसनीय करार दिया साथ ही सलमान के ड्राइवर अशोक सिंह को 12 साल बाद कोर्ट में गवाही के लिए पेश किए जाने को भी हाईकोर्ट ने सही ठहराया।
दरअसल, पीड़ित परिवार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सलमान खान को बरी करने के फैसले को पलटने की मांग की है। साथ ही पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट से मुआवजे की मांग भी की है।
पीड़ित परिवार की मांग
घटना में शेख नुरुल शफीक की मौत हो गई थी। अब शफीक की विधवा और बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान को बरी करने के फैसले में गंभीर चूक की है। नुरुल के परिवार की मांग है... - हाईकोर्ट का फैसला पलटा जाए, सलमान को जेल भेजा जाए।
- विधवा महिला की हालत खराब है और वह घरों में काम करती है जबकि बेटा मजदूरी कर रहा है।
- उन्हें इस केस में मुआवजा नहीं मिला, लिहाजा मुआवजा दिलाया जाए।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरी किया
इससे पहले 2002 के हिट एंड रन मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिसंबर 2016 में सलमान खान को राहत देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया है। फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष इस बात की पुष्टि करने में नाकाम रहा कि सलमान ने शराब पी थी और हादसे के वक्त वे ही गाड़ी चला रहे थे। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा सबूतों के आधार पर सलमान को सजा संभव नहीं है।
सलमान खान की याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस एआर जोशी ने घटना के चश्मदीद और घटना के वक्त सलमान के सरकारी बॉडीगार्ड रवींद्र पाटिल के बयान पर भी सवाल खड़े किए जिसके आधार पर सेशंस कोर्ट ने सलमान को सजा सुनाई थी। जस्टिस जोशी ने रवींद्र पाटिल के बयान को पूरी तरह से अविश्वसनीय करार दिया साथ ही सलमान के ड्राइवर अशोक सिंह को 12 साल बाद कोर्ट में गवाही के लिए पेश किए जाने को भी हाईकोर्ट ने सही ठहराया।
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