SC ने याचिका लंबित रखी, 6 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में इसे सूचीबद्ध करने का आदेश दिया.
नई दिल्ली:
- सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश के संभल में शाही ईदगाह मस्जिद की प्रबंधन समिति को निर्देश दिया कि वह निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए. निचली अदालत के आदेश में हिंदू याचिकाकर्ताओं के इस दावे के आधार पर मस्जिद का सर्वे किया गया था कि इस स्थान पर पहले एक मंदिर था.
- अदालत ने यह भी कहा कि 8 जनवरी को निर्धारित निचली अदालत की सुनवाई तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि उच्च न्यायालय मामले की समीक्षा नहीं कर लेता. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस के मेरिट पर हम कुछ नहीं कह रहे है.
- सुनवाई के दौरान CJI संजीव खन्ना ने कहा कि हम इस केस को इसलिए ले रहे हैं ताकि सौहार्द बना रहे.
- CJI ने जिला प्रशासन से कहा कि शांति और सद्भाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए. हम इसे लंबित रखेंगे. हम नहीं चाहते कि कुछ भी हो.
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिला को मध्यस्थता समितियां बनानी चाहिए. हमें पूरी तरह से तटस्थ रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी अप्रिय न हो. बता दें 24 नवंबर को मस्जिद के दोबारा सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी और प्रदर्शनकारियों तथा पुलिस के बीच झड़प में चार लोगों की मौत हो गई थी. जबकि 25 अन्य जख्मी हो गए थे.
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