
प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
शहर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों के मालिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर अपना वाहन बेचने के लिए दिल्ली सरकार से अब अनापत्ति प्रमाणपत्र ले सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है।
परिवहन विभाग का यह कदम इस संबंध में सरकार को उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद आया है।
अधिकारी ने बताया, ‘‘सभी मोटर लाइसेंसिंग अधिकारियों (एमएलओ) को 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों के मालिकों को एनओसी देने का निर्देश दिया जाता है जिससे कि वे दिल्ली-एनसीआर के बाहर उनकी बिक्री कर सकेंगे।’’ पिछले साल अप्रैल में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 10 साल से ज्यादा पुरानी सभी डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
परिवहन विभाग का यह कदम इस संबंध में सरकार को उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद आया है।
अधिकारी ने बताया, ‘‘सभी मोटर लाइसेंसिंग अधिकारियों (एमएलओ) को 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों के मालिकों को एनओसी देने का निर्देश दिया जाता है जिससे कि वे दिल्ली-एनसीआर के बाहर उनकी बिक्री कर सकेंगे।’’ पिछले साल अप्रैल में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 10 साल से ज्यादा पुरानी सभी डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
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