वेंकैया नायडू (फाइल फोटो)
                                                                                                                        
                                        
                                        
                                                                                हैदराबाद: 
                                        केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर कोई सर्वसम्मति नहीं है और जमीन पर स्थिति बदली नहीं है।
उन्होंने कहा, ‘‘वह मुद्दा काफी समय से लंबित है। उस मुद्दे पर कोई सर्वसम्मति नहीं है। बस इतना है कि आप सत्ता में आ गई है, इसलिए वह यह कह रही है। कांग्रेस पिछले 10 साल से शासन में थी। उन्होंने नहीं किया।’’ वह दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे।
आप सरकार ने केंद्र के साथ टकराव का एक और मोर्चा खोलते हुए पुलिस, जमीन, नगर निगमों तथा नौकरशाही को अपने नियंत्रण में लाने की मांग करते हुए दिल्ली को पूर्ण राज्य के मुद्दे पर 18 मई को एक मसौदा विधेयक जारी किया था तथा 30 जून तक जनता से सुझाव मांगे हैं।
सरकार की वेबसाइट पर जनता की टिप्पणियों के लिए रखे गए ‘दिल्ली राज्य विधेयक 2016’ के अनुसार नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद :एनडीएमसी: और दिल्ली छावनी क्षेत्र प्रस्तावित दिल्ली राज्य के अधिकारक्षेत्र से बाहर रहेंगे । उपराज्यपाल शब्द की जगह ‘राज्यपाल’ शब्द होगा ।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
                                                                        
                                    
                                उन्होंने कहा, ‘‘वह मुद्दा काफी समय से लंबित है। उस मुद्दे पर कोई सर्वसम्मति नहीं है। बस इतना है कि आप सत्ता में आ गई है, इसलिए वह यह कह रही है। कांग्रेस पिछले 10 साल से शासन में थी। उन्होंने नहीं किया।’’ वह दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे।
आप सरकार ने केंद्र के साथ टकराव का एक और मोर्चा खोलते हुए पुलिस, जमीन, नगर निगमों तथा नौकरशाही को अपने नियंत्रण में लाने की मांग करते हुए दिल्ली को पूर्ण राज्य के मुद्दे पर 18 मई को एक मसौदा विधेयक जारी किया था तथा 30 जून तक जनता से सुझाव मांगे हैं।
सरकार की वेबसाइट पर जनता की टिप्पणियों के लिए रखे गए ‘दिल्ली राज्य विधेयक 2016’ के अनुसार नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद :एनडीएमसी: और दिल्ली छावनी क्षेत्र प्रस्तावित दिल्ली राज्य के अधिकारक्षेत्र से बाहर रहेंगे । उपराज्यपाल शब्द की जगह ‘राज्यपाल’ शब्द होगा ।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
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