नई दिल्ली:
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केन्द्र और दिल्ली सरकार को नई दिल्ली के बिड़ला मंदिर के पास केंद्रीय रिज क्षेत्र में अवैध धार्मिक ढांचों को दो हफ्तों में ढहाने का निर्देश दिया.
न्यायमूर्ति यूडी साल्वी की अध्यक्षता वाली पीठ ने शहरी विकास मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार को रिज क्षेत्र के साढ़े सात एकड़ में अतिक्रमण के रूप में चिन्हित दो धार्मिक ढांचों तथा एक प्लेटफार्म को ढहाने का निर्देश दिया.
पीठ ने कहा, 'हम निर्देश देते हैं कि प्रतिवादी संख्या दो और तीन एक दूसरे के सहयोग से दो हफ्तों के भीतर इन चिन्हित ढांचों को ढहाएं.' पीठ ने कहा, 'हम पुलिस आयुक्त को ढहाने की कार्रवाई के लिए उन्हें पुलिस की हर मदद देने का निर्देश देते हैं.' पीठ में विशेषज्ञ सदस्य रंजन चटर्जी भी शामिल थे.
उन्होंने चेताया कि अगर इस आदेश के निष्पादन में कोई 'ढिलाई' बरती जाती है तो वह संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराएगी तथा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी.
यह निर्देश उस समय आए जब शहरी विकास मंत्रालय ने कहा कि जिस क्षेत्र में अवैध ढांचों को ढहाया जाना है वहां की सीमाओं का चिन्हन पूरा हो गया है और दो धार्मिक ढांचों तथा एक प्लेटफॉर्म की पहचान अतिक्रमण के रूप में हुई है. इसमें ध्वस्त करने की कार्रवाई के लिए पुलिस संरक्षण भी मांगा गया.
यह आदेश मंदिर मार्ग पर स्थित मंदिर के पास रहने वाले केसी भार्गव की उस अवमानना याचिका पर आया, जिसमें कहा गया कि एक न्यास द्वारा निर्माण मंदिर के पास उस साढे सात एकड़ क्षेत्र में किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने गैर वन क्रियाकलापों पर पाबंदी लगाई है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
न्यायमूर्ति यूडी साल्वी की अध्यक्षता वाली पीठ ने शहरी विकास मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार को रिज क्षेत्र के साढ़े सात एकड़ में अतिक्रमण के रूप में चिन्हित दो धार्मिक ढांचों तथा एक प्लेटफार्म को ढहाने का निर्देश दिया.
पीठ ने कहा, 'हम निर्देश देते हैं कि प्रतिवादी संख्या दो और तीन एक दूसरे के सहयोग से दो हफ्तों के भीतर इन चिन्हित ढांचों को ढहाएं.' पीठ ने कहा, 'हम पुलिस आयुक्त को ढहाने की कार्रवाई के लिए उन्हें पुलिस की हर मदद देने का निर्देश देते हैं.' पीठ में विशेषज्ञ सदस्य रंजन चटर्जी भी शामिल थे.
उन्होंने चेताया कि अगर इस आदेश के निष्पादन में कोई 'ढिलाई' बरती जाती है तो वह संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराएगी तथा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी.
यह निर्देश उस समय आए जब शहरी विकास मंत्रालय ने कहा कि जिस क्षेत्र में अवैध ढांचों को ढहाया जाना है वहां की सीमाओं का चिन्हन पूरा हो गया है और दो धार्मिक ढांचों तथा एक प्लेटफॉर्म की पहचान अतिक्रमण के रूप में हुई है. इसमें ध्वस्त करने की कार्रवाई के लिए पुलिस संरक्षण भी मांगा गया.
यह आदेश मंदिर मार्ग पर स्थित मंदिर के पास रहने वाले केसी भार्गव की उस अवमानना याचिका पर आया, जिसमें कहा गया कि एक न्यास द्वारा निर्माण मंदिर के पास उस साढे सात एकड़ क्षेत्र में किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने गैर वन क्रियाकलापों पर पाबंदी लगाई है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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