दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली हाईकोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) आंदोलन के दौरान खुदकुशी करने वाले एक पूर्व सैनिक के परिवार को मुआवजा देने के दिल्ली सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई और कहा, 'आप यह परिपाटी बना रहे हैं कि आत्महत्या कीजिए और एक करोड़ रुपये का मुआवजा पाइए.' इस पूर्व सैनिक ने वन रैंक, वन पेंशन आंदोलन के दौरान पिछले साल नवंबर में कथित तौर पर कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली थी. अदालत की यह टिप्पणी इस पूर्व सैनिक को शहीद का दर्जा देने, एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी के फैसले पर आई.
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने कहा, '...आप एक परिपाटी बना रहे हैं, आत्महत्या कीजिए और एक करोड़ रुपये का मुआवजा हासिल कीजिए और जब आप उनके परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दे रहे हैं तो अनुकंपा के आधार पर नौकरी का सवाल कहां पैदा होता है.' अदालत ने दो जनहित याचिकाओं को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की. याचिकाओं में राम किशन ग्रेवाल को शहीद का दर्जा दिए जाने के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है.
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अदालत ने कहा कि याचिकाएं समय से पहले दाखिल की गई हैं और इस चरण में विचार करने योग्य नहीं हैं, क्योंकि उपराज्यपाल ने अभी इस पर फैसला नहीं किया है. (इनपुट भाषा से)
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