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This Article is From Aug 11, 2016

दिल्ली : ऐप आधारित ओला, उबर जैसी टैक्सियों के किराये पर हाईकोर्ट का सख्त रुख

दिल्ली : ऐप आधारित ओला, उबर जैसी टैक्सियों के किराये पर हाईकोर्ट का सख्त रुख
प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली: ओला, उबर व अन्य ऐप आधारित कैब के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है. कोर्ट ने कहा है कि 22 अगस्त के बाद ऐप आधारित टैक्सियां दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित किराए से अधिक किराया नहीं वसूल पाएंगी. कोर्ट ने कंपनियों को 22 अगस्त से पहले अपने ऐप दुरुस्त करने कि लिए कहा है.

सुरक्षा और पर्यावरण के मद्देनजर माडल पॉलिसी लाने के निर्देश
हाई कोर्ट ने सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय को तीन माह में देशभर के लिए मॉडल स्कीम लाने के आदेश दिए. कोर्ट ने आईटी विभाग के सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव स्तर के अधिकार, दिल्ली पुलिस के उपायुक्त को केंद्र के पैनल में शामिल करने के निर्देश दिए. हाईकोर्ट ने कहा कि पैनल सुरक्षा और पर्यावरण के मद्देनजर माडल पॉलिसी लाए.

दिल्ली सरकार ने वर्ष 2013 में तय किए थे रेट
हाईकोर्ट ने कहा कि पैनल दिल्ली सरकार के नए ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन पर भी विचार करे. साल 2013 में दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर इकॉनामी रेडियो टैक्सी के लिए 12.50 रुपये प्रति किलोमीटर, नान एसी काली-पीली टैक्सी के लिए 14 रुपये, एसी के लिए 16 रुपये और नोटिफाइड रेडियो टैक्सी के लिए 23 रुपये प्रति किलोमीटर का रेट तय किया था.

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