प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
एक फरवरी से दिल्ली सरकार के किसी अस्पताल में किसी व्यक्ति को कोई भी दवाई या अन्य चीजों के लिए न नहीं कहा जाएगा। दिल्ली सरकार ने इस बारे में फैसला लिया है। पहले अस्पताल अपनी दवाएं खुद खरीदते थे, अब केंद्रीकृत (centralised) खरीदारी होगी।
सरकार की ओर से अस्पतालों को हर दवा का 3 महीने का स्टॉक रखने को कहा गया है। इस बारे में एक हेल्पलाइन नंबर एक फरवरी को जारी होगा। अगर किसी व्यक्ति को सुझाई हुई दवा न मिले तो उसे सूचना देने पर वह मिल जाएगी। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट को इमरजेंसी में दवा खरीदने का अधिकार होगा। अस्पतालों में जरूरत की कुछ अन्य चीजें भी फ्री होंगी।
सरकार की ओर से अस्पतालों को हर दवा का 3 महीने का स्टॉक रखने को कहा गया है। इस बारे में एक हेल्पलाइन नंबर एक फरवरी को जारी होगा। अगर किसी व्यक्ति को सुझाई हुई दवा न मिले तो उसे सूचना देने पर वह मिल जाएगी। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट को इमरजेंसी में दवा खरीदने का अधिकार होगा। अस्पतालों में जरूरत की कुछ अन्य चीजें भी फ्री होंगी।
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