वेद प्रकाश (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
नगर की एक अदालत ने उस व्यक्ति को आज जमानत दे दी जिसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल पर एक जूता फेंका था। अदालत ने उसके खराब स्वास्थ्य और हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं करने की आवश्यकता के आधार पर उसे जमानत दी।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा ने 28 वर्षीय वेद प्रकाश को राहत देते हुए कहा कि अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान उसका आचरण अच्छा रहा। वेद प्रकाश आम आदमी सेना का राष्ट्रीय महासचिव है। उसे 22 अप्रैल को एक महीने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी क्योंकि वह हेपेटाइटिस से पीड़ित है।
हेपेटाइटिस से पीड़ित है वेद प्रकाश
मजिस्ट्रेट ने कहा कि आरोपी हेपेटाइटिस से ग्रसित है। मेडिकल रिपोर्ट से यह पता लगता है और वह दवाइयां भी ले रहा है। उन्होंने कहा कि आरोपी के वकील की दलीलों पर भी गौर किया गया। उससे हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है। अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान उसका आचरण अच्छा रहा। अदालत ने इन तथ्यों और आरोपी का स्वास्थ्य खराब होने के मद्देनजर जमानत दे दी।
सुनवाई के दौरान प्रकाश के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल अभी भी दवाइयां ले रहा है और जांच भी पूरी हो चुकी है। ऐसे में उसे जमानत दी जाए। अभियोजक ने हालांकि इसका विरोध किया।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा ने 28 वर्षीय वेद प्रकाश को राहत देते हुए कहा कि अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान उसका आचरण अच्छा रहा। वेद प्रकाश आम आदमी सेना का राष्ट्रीय महासचिव है। उसे 22 अप्रैल को एक महीने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी क्योंकि वह हेपेटाइटिस से पीड़ित है।
हेपेटाइटिस से पीड़ित है वेद प्रकाश
मजिस्ट्रेट ने कहा कि आरोपी हेपेटाइटिस से ग्रसित है। मेडिकल रिपोर्ट से यह पता लगता है और वह दवाइयां भी ले रहा है। उन्होंने कहा कि आरोपी के वकील की दलीलों पर भी गौर किया गया। उससे हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है। अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान उसका आचरण अच्छा रहा। अदालत ने इन तथ्यों और आरोपी का स्वास्थ्य खराब होने के मद्देनजर जमानत दे दी।
सुनवाई के दौरान प्रकाश के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल अभी भी दवाइयां ले रहा है और जांच भी पूरी हो चुकी है। ऐसे में उसे जमानत दी जाए। अभियोजक ने हालांकि इसका विरोध किया।
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