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This Article is From Jun 24, 2016

क्या एलजी को समन कर सकती है दिल्ली विधान सभा?

क्या एलजी को समन कर सकती है दिल्ली विधान सभा?
दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: क्या दिल्ली विधान सभा की याचिका समिति दिल्ली के एलजी नजीब जंग कर सकती है? क्या उसके पास ऐसा करने के अधिकार हैं? हालांकि अभी विधानसभा की समिति ने उपराज्यपाल को समन नहीं किया है। समिति ने केवल फैसला किया जिसपर कानूनी राय लेनी बाकी है, लेकिन ये अपने आप में अभूतपूर्व है कि एलजी को कोई विधानसभा समन करे। और इस मुद्दे जानकारों की राय भी एक नहीं है बल्कि बंटी हुई है...

केटीएस तुलसी, संविधान के जानकार
"इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। एलजी को राज्यपाल और राष्ट्रपति की तरह इम्युनिटी हासिल है इसलिए उनको पद पर रहते हुए समन नहीं किया जा सकता। अगर सीएम उनको हटवाना चाहते हैं तो गृहमंत्री से बात करें।"

पीपी राव, संविधान के जानकार
"संविधान में एलजी के लिए किसी इम्युनिटी का ज़िक्र नहीं वो केवल प्रशासक हैं। संविधान के आर्टिकल 361 में केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल को इम्युनिटी का ज़िक्र है, एलजी का नहीं इसलिए उनको समन किया जा सकता है।"

एस के शर्मा, पूर्व सचिव, दिल्ली विधानसभा
"क्या संसद की कोई समिति राष्ट्रपति को समन कर सकती है? जवाब है नहीं। जिस तरह केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति हैं उसी तरह राज्य स्तर पर राज्यपाल/उपराज्यपाल इसलिये उनको समन नहीं किया जा सकता।"

असल में दिल्ली विधानसभा के याचिका समिति ने फैसला किया है कि दिल्ली के एलजी नजीब जंग और एसीबी चीफ मुकेश मीणा को समन किया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। आप विधायकों ने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर को शिकायत दी थी कि दिल्ली पूर्व सीएम शीला दीक्षित और रिलायंस इंडस्ट्रीज के  चेयरमैन मुकेश अम्बानी के खिलाफ 2014 में ACB में FIR होने के बाद 2 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए एलजी और मीणा पर मामले को दबाने के आरोप में FIR दर्ज की जाए?

ये शिकायत दिल्ली विधान सभा की पेटिशन कमिटी को भेजी गई जिसने फैसला किया है कि एलजी नजीब जंग और एसीबी चीफ मुकेश मीणा को समन किया जाएगा। विधानसभा की याचिका समिति की अध्यक्ष राखी बिड़लान ने बताया कि "समिति ने एकमत से फैसला लिया है एलजी, एसीबी चीफ और केस से सम्बंधित सभी अधिकारियों को समन किया जाएगा लेकिन उससे पहले हम इस पर कानूनी राय लेंगे।"

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