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This Article is From May 31, 2016

पीएम को 'मनोरोगी' कहने के मामले में देशद्रोह के आरोप से बरी हुए अरविंद केजरीवाल

पीएम को 'मनोरोगी' कहने के मामले में देशद्रोह के आरोप से बरी हुए अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डरपोक और मनोरोगी कहने से कोई अपमान नहीं होता।

बता दें कि दिसंबर में केजरीवाल ने ट्वीट कर पीएम मोदी को अपशब्द कहे थे। उन्होंने यह सब तब कहा था जब सीबीआई ने उनके एक अधिकारी के दफ्तर पर  छापा मारा था। इस अधिकारी पर निजी कंपनी के साथ साठगांठ का आरोप लगा था। इसके चलते सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ था।

दिल्ली के वकील प्रदीप द्विवेदी ने केजरीवाल के खिलाफ पीएम की मानहानि, देशद्रोह सहित कुछ आरोप लगाते हुए दिल्ली की अदालत में एक केस कर दिया था।
 

कोर्ट ने कहा कि वकील इस मुद्दे से जुड़े नहीं हैं और इसलिए केजरीवाल पर केस नहीं कर सकते। बता दें कि अपने विवादित बयान के बाद भी केजरीवाल अपने उस बयान पर कायम रहे और कहा कि वे अपने शब्द वापस नहीं लेंगे। उन्होंने कहा था कि यह सब उनकी सरकार को नीचा दिखाने का प्रयास है।

 

उल्लेखनीय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा 10 करोड़ रुपये का मानहानि का एक केस चल  रहा है। केजरीवाल पर यह केस तब किया गया जब उन्होंने जेटली पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। यह आरोप डीडीसीए से जुड़े मुद्दे को लेकर लगाए गए थे।

इस केस में केजरीवाल के अलावा उनकी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के नाम भी शामिल हैं। इन सभी को कोर्ट ने पिछले महीने जमानत दे दी। इस मामले में अरविंद केजरीवाल को दो बार कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ा था।

 

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