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This Article is From Oct 01, 2019

नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को आय से अधिक संपत्ति के मामले में मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह (Yadav Singh) को आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में जमानत दे दी.

नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को आय से अधिक संपत्ति के मामले में मिली जमानत
यादव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह (Yadav Singh) को आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में जमानत दे दी. हालांकि न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को इस बात की छूट दी कि यदि यादव सबूत के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करें तो वह जमानत रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है.

सीबीआई का हलफनामा, नोएडा के पूर्व सीई यादव सिंह ने सोच समझकर भ्रष्टाचार किया

सीबीआई ने सख्त आपत्ति जताई कि यदि यादव सिंह (Yadav Singh) को जमानत पर रिहा किया गया तो वह सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकता है. सीबीआई के आरोप-पत्र में कहा गया है कि सिंह ने अप्रैल 2004 से चार अगस्त, 2015 के बीच आय से अधिक 23.15 करोड़ रुपये जमा किए, जो उनकी आय के स्रोत से लगभग 512 प्रतिशत अधिक है. 

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Yadav Singh, Noida Authority
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