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This Article is From Dec 11, 2021

गुरुग्राम: करोड़ों की चोरी के मामले में IPS अफसर सस्पेंड, STF कर रही तलाश

आईपीएस अफसर धीरज सेतिया के खिलाफ कार्रवाई की गई. सेतिया अभी रोहतक में इंडियन रिज़र्व बटालियन में कमांडेंट के तौर पर तैनात थे. एसटीएफ उनकी तलाश कर रही है लेकिन वो गायब हैं. 

आईपीएस अधिकारी को जांच से जुड़ने को कहा गया था
गुरुग्राम:

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में करोड़ों रुपये की चोरी के मामले में हरियाणा सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है. चोरी के मामले में आरोपी के इकबालिया बयान के आधार पर आईपीएस अधिकारी धीरज सेतिया को सस्पेंड कर दिया गया है. सेतिया 2013 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस अफसर हैं. पुलिस अधिकारी के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, एसटीएफ सेतिया की तलाश कर रही है, लेकिन वह गायब हैं. 

बता दें कि अगस्त में गुरुग्राम के सेक्टर 84 में एक बिल्डर के यहां करोड़ों की चोरी हुई थी. तब सेतिया गुरुग्राम में डीसीपी साउथ थे और उनके पास डीसीपी क्राइम का भी चार्ज था. क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही थी. बाद में इस मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई. 

जांच के दौरान पकड़े गए 2 डॉक्टरों ने बताया कि उन्होंने एक गैंगस्टर को बिल्डर के यहां पैसे और गहने रखे होने की जानकारी दी थी. चोरी किया गया पैसा 20 करोड़ से ऊपर था और बड़ी मात्रा में गहने थे. आरोप है कि इसमें से 3.5 करोड़ रुपये ,गहने और डायमंड धीरज सेतिया ने लिए थे. बाद में सेतिया ने 20 लाख रुपये रखकर बाकी पैसे लौटा दिए.

इसके बाद सेतिया के खिलाफ कार्रवाई की गई. सेतिया अभी रोहतक में इंडियन रिज़र्व बटालियन में कमांडेंट के तौर पर तैनात थे. एसटीएफ उनकी तलाश कर रही है, लेकिन वो गायब हैं. 

समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक, आईपीएस अधिकारी को जांच से जुड़ने को कहा गया था. कई दिन बाद शुक्रवार को उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि निलंबित रहने के दौरान कुमार का मुख्यालय पंचकूला स्थित पुलिस महानिदेशक का कार्यालय (पुलिस मुख्यालय) होगा. हालांकि, आदेश में निलंबन का कारण नहीं बताया गया है. 

पुलिस महानिरीक्षक (एसटीएफ) ममता सिंह ने शुक्रवार को बताया कि धीरज सेतिया को जांच में शामिल होने के लिए दो नोटिस भेजे गए हैं. उन्होंने बताया कि आरोपी के इकबालिया बयान के आधार पर पिछले महीने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम-1988 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. 

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