- 24 घंटे खुलेंगे दिल्ली के रेस्टोरेंट
- केजरीवाल सरकार ने दी इजाजत
- 15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल
COVID-19 महामारी के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi Restaurant) में विभिन्न रेस्तरां को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने बुधवार को कहा कि अब वे चौबीसों घंटे खुले रह सकते हैं और इसके लिए पर्यटन लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है. सरकारी बयान के अनुसार, व्यापार करने में आसानी के दिल्ली मॉडल का उदाहरण पेश करते हुए सरकार ने यह भी कहा कि वह रेस्तरां के लिए पुलिस लाइसेंस और स्थानीय निकायों से स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को भी समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. बैठक में राष्ट्रीय राजधानी के रेस्तराओं के मालिकों ने भी भाग लिया. सरकार का कहना है कि इन कदमों से उद्योग की मांग बढ़ेगी, उससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे. बयान के अनुसार, ‘‘रेस्तरां मालिकों के चौबीसों घंटे व्यापार करने के अनुरोध पर, उन्हें इस शर्त पर चौबीसों घंटे काम करने की अनुमति दी गई है कि वे अपने सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेंगे.''
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बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि स्थानीय निकायों द्वारा रेस्तराओं को जारी किया जाने वाला लाइसेंस 10 दिन के भीतर समाप्त कर दिया जाए. बताते चलें कि दिल्ली में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल भी खुल सकेंगे. सिनेमाघर अपनी सिटिंग कैपेसिटी के 50 फीसदी तक ही दर्शक बैठा सकेंगे. किसी भी कन्टेनमेंट जोन में कोई सिनेमाघर नहीं खुलेगा. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने तुरंत प्रभाव से दिल्ली के सभी साप्ताहिक बाजार खोलने के आदेश भी दिए हैं. अभी तक के आदेश के मुताबिक, एक नगर निगम जोन में रोजाना दो साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति थी.
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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं