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This Article is From Mar 12, 2019

सतना रेप और मर्डर केस : सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की मौत की सजा को उम्रकैद में बदला

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 2016 सचिन को फांसी की सज़ा सुनाई थी.

सतना रेप और मर्डर केस : सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की मौत की सजा को उम्रकैद में बदला
फाइल फोटो
नई दिल्ली:

मध्‍य प्रदेश के सतना में पांच साल की बच्‍ची से रेप और उसकी हत्‍या के दोषी सचिन  की फांसी की सज़ा को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने उम्र क़ैद की सज़ा सुनाते हुए कहा कि सचिन 25 साल तक जेल में ही रहेगा. 25 साल से पहले उसे रिहा नहीं किया जाएगा. दरसअल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 2016 सचिन को फांसी की सज़ा सुनाई थी. सचिन ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी थी.  साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर याचिका में कहा कि हाईकोर्ट द्वारा फांसी की सजा की पुष्टि के फैसले को चुनौती देने के लिए उसे कानूनन मिलने वाला 90 दिन का समय नहीं दिया गया था और उसे फांसी देने को 30 मार्च के लिए उसका डेथ वारंट जारी कर दिया गया. आपको बता दें कि सचिन को सतना में पांच साल की मासूम के साथ रेप और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था. 

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23 फरवरी, 2015 को मृतक का भाई उसे स्कूल पहुंचाने जा रहा था, तभी रास्ते में गांव के ही मैजिक चालक सचिन सिंगरहा से उसकी मुलाकात हो गई.  लिहाजा भाई ने सचिन सिंगरहा के वाहन में अपनी बहन को बैठाया और उसे स्कूल पहुंचाने के लिए कहकर घर लौट गया लेकिन सचिन ने बच्ची को स्कूल न छोड़ कर उसके साथ रेप कर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी. 

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