रेयान इंटरनेशनल स्कूल (फाइल फोटो)
- रेयान इंटरनेशनल स्कूल में सात वर्षीय छात्र की हत्या का है मामला.
- इस मामले में स्कूल की बस के कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया था.
- इससे पूर्व हरियाणा सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी.
चंड़ीगढ:
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के सिलसिले में रेयान इंटरनेशनल समूह के सीईओ रयान पिंटो और उनके अभिभावकों, संस्थापक अध्यक्ष अगस्टाइन पिंटो एवं प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो को शनिवार को अंतरिम जमानत दे दी. अदालत ने मामले की जांच कर रही सीबीआई को पांच दिसम्बर को इस मामले में एक रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा. पिंटो परिवार की ओर से पेश संदीप कपूर के साथ मौजूद अर्शदीप सिंह चीमा ने कहा, ‘उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुरिन्दर गुप्ता ने शनिवार उन्हें (तीन ट्रस्टियों) को पांच दिसम्बर तक जमानत दे दी.’
चीमा ने कहा कि अदालत ने उन्हें कहा कि जब भी सीबीआई बुलाये वे जांच में शामिल हों. उन्होंने कहा,‘ उच्च न्यायालय ने सीबीआई को पांच दिसम्बर को इस मामले में एक रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा.’ उच्च न्यायालय ने 28 सितम्बर को रेयान समूह के तीनों ट्रस्टी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. वे इस मामले में अग्रिम जमानत चाहते थे.
यह भी पढ़ें : बच्चों की सुरक्षा के लिए CBSE ने जारी किए ये निर्देश, अवहेलना करने पर जाएगी स्कूलों की मान्यता
रयान पिंटो, और उनके अभिभावकों ने 16 सितम्बर को उच्च न्यायालय का रूख करके इस मामले में अग्रिम जमानत दिये जाने की मांग की थी.
VIDEO : एक बार फिर खुला गुरुग्राम का रायन स्कूल, अब सुरक्षा को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं अभिभावक
कक्षा दो का छात्र प्रद्युमन ठाकुर आठ सितम्बर को स्कूल के शौचालय में मृत मिला था. इस मामले में स्कूल की बस के कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया था. बच्चे की हत्या को लेकर पूरे देश में रोष फैल गया था और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आरोप भी लगे थे. इससे पूर्व हरियाणा सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और जांच एजेंसी ने 22 सितम्बर को इस मामले को अपने हाथों में लिया था.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
चीमा ने कहा कि अदालत ने उन्हें कहा कि जब भी सीबीआई बुलाये वे जांच में शामिल हों. उन्होंने कहा,‘ उच्च न्यायालय ने सीबीआई को पांच दिसम्बर को इस मामले में एक रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा.’ उच्च न्यायालय ने 28 सितम्बर को रेयान समूह के तीनों ट्रस्टी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. वे इस मामले में अग्रिम जमानत चाहते थे.
यह भी पढ़ें : बच्चों की सुरक्षा के लिए CBSE ने जारी किए ये निर्देश, अवहेलना करने पर जाएगी स्कूलों की मान्यता
रयान पिंटो, और उनके अभिभावकों ने 16 सितम्बर को उच्च न्यायालय का रूख करके इस मामले में अग्रिम जमानत दिये जाने की मांग की थी.
VIDEO : एक बार फिर खुला गुरुग्राम का रायन स्कूल, अब सुरक्षा को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं अभिभावक
कक्षा दो का छात्र प्रद्युमन ठाकुर आठ सितम्बर को स्कूल के शौचालय में मृत मिला था. इस मामले में स्कूल की बस के कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया था. बच्चे की हत्या को लेकर पूरे देश में रोष फैल गया था और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आरोप भी लगे थे. इससे पूर्व हरियाणा सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और जांच एजेंसी ने 22 सितम्बर को इस मामले को अपने हाथों में लिया था.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
Rayon International School