Bihar News: बिहार के बेतिया जिले की एक नाबालिग लड़की से रेप के मामले में उसे इंसाफ मिला है. रेप और POCSO एक्ट के अनन्य विशेष जज अरविंद कुमार गुप्ता ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद नामजद आरोपी सकीम अंसारी को दोषी करार देते हुए 20 साल की जेल की सजा सुनाई. साथ ही पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. इस पूरी सुनवाई में DNA रिपोर्ट एक अहम सबूत रही. जिसे न्यायालय ने बेहद गंभीरता से लेते हुए उसे आधार मानते हुए आरोपी को सजा सुनाई .
पानी पीने के दौरान आरोपी ने बनाया था शिकार
POCSO एक्ट के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना 11 नवंबर 2024 की है. गांव की एक नाबालिग लड़की अपने घर में सो रही थी.देर रात जब वह पानी पीने के लिए दरवाजे पर लगे हैंडपंप पर गई तो आरोपी ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ रेप किया. लड़की के चिल्लाने पर उसके घरवाले दौड़कर आए लेकिन तब तक वह भाग चुका था. इस बारे में पीड़िता के पिता ने FIR दर्ज कराई थी.
पानी पीने के दौरान आरोपी ने बनाया था शिकार
विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी के अनुसार, घटना 11 नवंबर 2024 की है. इनरवा थाना क्षेत्र के बरवा परसौनी गांव का रहने वाला सकीम अंसारी देर रात घर में दाखिल हुआ. जब नाबालिग लड़की पानी पीने के लिए दरवाजे पर लगे हैंडपंप के पास गई, तो आरोपी ने उसे दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया. शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला था.
पीड़िता को 3 लाख की आर्थिक सहायता
सजा सुनाने के साथ ही न्यायालय ने पीड़िता के भविष्य और पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 3 लाख रुपये की सहायता राशि देने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है.
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