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डिनर, कार और मिर्च पाउडर का वो खौफनाक खेल... जानिए सगे पिता और चाचा ने क्यों ली अपनी ही बेटी की जान?

महाराष्ट्र के पुणे जिले में 19 वर्षीय हर्षदा जाधव की कथित हत्या के मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने युवती के कथित व्यवहार से परेशान होने की बात कही है. हालांकि ये आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं.

डिनर, कार और मिर्च पाउडर का वो खौफनाक खेल... जानिए सगे पिता और चाचा ने क्यों ली अपनी ही बेटी की जान?
  • पुणे में 19 वर्षीय हर्षदा हनुमंत जाधव की हत्या के आरोप में उसके पिता और चाचा को गिरफ्तार किया गया है.
  • आरोपियों ने हर्षदा को डिनर के बहाने कार में ले जाकर मिर्च पाउडर डालकर दम घुटने से उसकी हत्या की है.
  • हर्षदा का शव 14 सितंबर को सतारा जिले के खंडाला तालुका के राजेवाड़ी इलाके में सड़क किनारे मिला था.

पुणे में 19 वर्षीय हर्षदा हनुमंत जाधव की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके पिता हनुमंत दामोदर जाधव और चाचा बालू अंकुश जाधव को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी हर्षदा को डिनर पर ले जाने के बहाने कार में अपने साथ ले गए थे. रास्ते में उन्होंने कथित तौर पर उसकी आंखों और मुंह में मिर्च पाउडर डाला और फिर मुंह व नाक दबा दी, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई.

हर्षदा का शव 14 सितंबर को सतारा जिले के खंडाला तालुका के राजेवाड़ी इलाके में शिरवल-राजेवाड़ी रोड के किनारे सुनसान स्थान पर मिला था. शुरुआत में युवती की पहचान नहीं हो सकी थी, इसलिए शिरवल पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया था. बाद में सतारा लोकल क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की और CCTV फुटेज व वाहनों की आवाजाही का विश्लेषण किया. जांच के दौरान पुलिस ने 15 दिनों में 2,000 से अधिक वाहनों की जांच की और अंबेगांव की ओर जाने वाली एक संदिग्ध कार तक पहुंची, जिसके आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने पूछताछ में दावा किया कि वे युवती के कथित व्यवहार से परेशान थे. उनके अनुसार, हर्षदा परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करती थी, देर रात तक बाहर रहती थी, नशीले पदार्थों का सेवन करती थी और परिवार को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देती थी. हालांकि, ये आरोप केवल आरोपियों और पुलिस के दावों पर आधारित हैं, मृतका के खिलाफ ये बातें किसी अदालत में साबित नहीं हुई हैं. आरोपियों को गिरफ्तार कर शिरवल पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है. मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 103(1), 238 और 61(2) के तहत केस दर्ज किया गया है.

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