उमर द्राज को देशद्रोह के आरोप में करीब एक माह का समय जेल में बिताना पड़ा।
लाहौर:
पाकिस्तान की एक अदालत ने भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली के उस पाकिस्तानी युवा प्रशंसक को जमानत दे दी जिसे अपने घर की छत पर भारतीय तिरंगा झंडा फहराने पर देशद्रोह के आरोप में एक महीने से अधिक समय जेल में बिताना पड़ा। ओकारा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने पेशे से दर्जी 22 साल के उमर द्राज की जमानत याचिका स्वीकार कर ली जिन्हें पंजाब प्रांत के ओकारा जिले में उनके घर से 25 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।
उमर ने कहा था कि उसने भारतीय बल्लेबाज के प्रति प्यार दिखाने के लिए तिरंगा फहराया था। उस पर पाकिस्तान की प्रभुसत्ता के खिलाफ काम करने के आरोप लगे और उसे 10 साल की जेल या जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। जिला अदालत के न्यायाधीश अनीक अनवर ने पुलिस से क्लीनचिट मिलने के बावजूद 18 फरवरी को उमर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद वकील रिजवान और मोहम्मद यूसुफ ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश असदुल्लाह सिराज की अदालत में जमानत याचिका दी थी। पाकिस्तान के अखबार ‘डान’ की खबर के अनुसार कल पुलिस और न्यायिक फाइलों की जांच और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली और 50000 रुपये की जमानत राशि देने को कहा।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
उमर ने कहा था कि उसने भारतीय बल्लेबाज के प्रति प्यार दिखाने के लिए तिरंगा फहराया था। उस पर पाकिस्तान की प्रभुसत्ता के खिलाफ काम करने के आरोप लगे और उसे 10 साल की जेल या जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। जिला अदालत के न्यायाधीश अनीक अनवर ने पुलिस से क्लीनचिट मिलने के बावजूद 18 फरवरी को उमर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद वकील रिजवान और मोहम्मद यूसुफ ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश असदुल्लाह सिराज की अदालत में जमानत याचिका दी थी। पाकिस्तान के अखबार ‘डान’ की खबर के अनुसार कल पुलिस और न्यायिक फाइलों की जांच और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली और 50000 रुपये की जमानत राशि देने को कहा।
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