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This Article is From Dec 15, 2020

नोएडा: किसानों को मिलेगा 2300 रुपये प्रति वर्ग मीटर मुआवजा

यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में किसानों को बढ़ी दरों पर मुआवजा देने का निर्णय लिया गया

नोएडा: किसानों को मिलेगा 2300 रुपये प्रति वर्ग मीटर मुआवजा
प्रतीकात्मक फोटो.
ग्रेटर नोएडा:

यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में किसानों को बढ़ी दरों पर मुआवजा देने की मुहर लग गई है. वहीं लीज बैक व शिफ्टिंग के मामलों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. सोमवार को हुई प्राधिकरण की 69वीं बोर्ड बैठक में किसानों को कई सहूलियतें दी गईं. आवासीय भूखंडों तथा फ्लैट के आवंटियों को राहत दी गई. बैठक में फिल्म सिटी राया नगरीय केंद्र की महायोजना के अंतर्गत वृंदावन हैरिटेज सिटी आदि के भी प्रस्ताव रखे गए. ज्यादातर प्रस्तावों पर बोर्ड ने स्वीकृति दे दी है. 

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्राधिकरण के सीईओ डा अरुणवीर सिंह ने बताया कि प्राधिकरण क्षेत्र के किसानों से आपसी सहमति से सीधे क्रय की जाने वाली भूमि का प्रतिकर 2300 रुपए प्रति वर्ग मीटर मिलेगा. यही दरें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के लिए क्रय की गई जमीन पर किसानों को दिया गया था. लिहाजा अब सभी किसानों को इसी दर पर मुआवजा मिलेगा. दूसरा विकल्प यह है कि किसान 2000 रुपए प्रति वर्ग मीटर व 68.18 रुपए वार्षिक कुल 2068.18 रुपए व सात प्रतिशत आबादी भूमि की ले सकते हैं. जो किसान 2300 रुपए प्रति मीटर की दर से मुआवजा लेंगे उन्हें सात प्रतिशत आबादी के भूखंड नहीं मिलेंगे.

लीज बैक/शिफ्टिंग के कुल 306 मामलों में से बोर्ड द्वारा पूर्व में कराई गई जांच के प्रकरणों में भी आबादी स्थल विनियमावली 2011 व प्रथम संशोधन 2014 के प्रावधानों के अनुसार करने का निर्णय लिया गया है. लीज बैक के 143 प्रकरणों पर उपरोक्त विनियमावली में वर्णित अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2012 को संबंधित खसरों पर सैटेलाइट इमेज में दर्शित निर्माण तथा एडीएम व डीएम की समितियों द्वारा प्रस्तुत निर्माण आख्या में समरूपता के आधार पर अनुमन्य किया जाएगा. साथ ही आबादी विनियमावली की धारा 12(1) के क्रम में काश्तकारों ने प्रतिकर प्राप्त किया हो उसे भी आबादी विनियमावली की अन्य शतरे को पूरा करने की दशा में लीज बैक का लाभ उसे दिया जाएगा. 

लीज डीड की तिथि बढ़ाई
बोर्ड बैठक में आवासीय संपत्तियों में लीज डीड कराने की तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई है. वहीं कोरोना व लागू लॉकडाउन के चलते प्राधिकरण की आवासीय भवन योजनाओं बीएचएस 4 व 5 में आवंटित भवनों को प्राधिकरण के रिक्त भवनों की अन्य योजनाओं में शिफ्ट करने हेतु आवेदन करने की तिथि 31 जनवरी 2021 कर दी गई है. 

भूमि अधिग्रहण के लिए होगा एजेंसी का चयन
प्राधिकरण के नियोजित क्षेत्र में किसानों से सीधे त्वरित भूमि क्रय करने व लैंड पूलिंग की व्यवस्था के अंतर्गत प्राधिकरण की लैंड बैंक में वृद्धि हेतु सहायता के लिए बाह्य एजेंसी का चयन करने का निर्णय लिया है.

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