एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) भारत में सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है. इसके तहत कर्मचारी और कंपनी दोनों ही हर महीने कर्मचारी की सैलरी का एक हिस्सा इसमें जमा करते हैं. जमा हुई रकम और उससे मिलने वाले फायदे, रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को या कुछ खास हालात में योग्य लाभार्थियों को दिए जाते हैं. यह पक्का करने के लिए कि यह सेविंग आसानी से परिवार के योग्य सदस्यों को मिल जाए, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) सब्सक्राइबर्स को सलाह देता है कि वे अपने EPF अकाउंट में एक नॉमिनी रजिस्टर करें.
अगर नॉमिनी रजिस्टर नहीं किया तो क्या होगा?
अगर कोई EPFO मेंबर बिना नॉमिनी रजिस्टर किए गुज़र जाता है, तो जमा EPF बैलेंस और इंश्योरेंस के फायदे खत्म नहीं होते. हालांकि, क्लेम करने की प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि रकम जारी होने से पहले परिवार के योग्य सदस्यों या कानूनी वारिसों को ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं.
EPFO के नियमों के अनुसार, जब कोई नॉमिनी नियुक्त नहीं किया गया हो, तो परिवार के सभी योग्य सदस्यों को EPF के फायदों में बराबर हिस्सा पाने का हक होता है. अगर परिवार का कोई योग्य सदस्य या कानूनी वारिस न हो, तो PF की रकम उस व्यक्ति को जारी की जाती है जो कानूनी तौर पर इसे पाने का हकदार हो.
आम तौर पर, पूरे डॉक्यूमेंट्स वाले क्लेम सात दिनों के अंदर प्रोसेस हो जाते हैं, लेकिन नॉमिनी न होने पर सेटलमेंट प्रोसेस में काफी देरी हो सकती है.
इनऑपरेटिव EPF अकाउंट
EPFO ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर कोई अकाउंट तीन साल तक बिना किसी दावे (unclaimed) के रहता है, तो वह इनऑपरेटिव हो जाता है. इसलिए, परिवारों और कानूनी वारिसों को सलाह दी जाती है कि वे फायदों को पाने में होने वाली अनावश्यक देरी से बचने के लिए जल्द से जल्द क्लेम जमा करें.
किसे योग्य परिवार का सदस्य माना जाता है?
EPFO के नियमों के तहत, पुरुष और महिला सब्सक्राइबर्स के लिए योग्य परिवार के सदस्य की परिभाषा अलग-अलग होती है. पुरुष सदस्यों के लिए, योग्य परिवार में पत्नी, बच्चे (शादीशुदा या अविवाहित), माता-पिता, बेटे की विधवा और बच्चे शामिल होते हैं. महिला सदस्यों के लिए, योग्य परिवार में पति, पति के माता-पिता, बच्चे (शादीशुदा या अविवाहित), माता-पिता, बेटे की विधवा और बच्चे शामिल होते हैं.
ई-नॉमिनेशन सुविधा
क्लेम करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, EPFO ई-नॉमिनेशन की सुविधा देता है, जिससे सदस्य ऑनलाइन नॉमिनी (लाभार्थी) बना सकते हैं. ई-नॉमिनेशन रजिस्टर करने से परिवार के योग्य सदस्य EPFO ऑफिस जाए बिना EPF, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS) और इंश्योरेंस का लाभ क्लेम कर सकते हैं.
ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए, सब्सक्राइबर्स के पास आधार से जुड़ा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN), आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और EPFO पोर्टल पर अपनी फोटो और पते जैसी अपडेटेड पर्सनल जानकारी होनी चाहिए. उन्हें नॉमिनी की आधार जानकारी, बैंक अकाउंट की जानकारी और फोटो भी देनी होगी.
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