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1 अक्टूबर से घर या जमीन खरीदने वालों को बड़ी राहत, TAN का झंझट खत्म, ऐसे जमा होगा TDS

Property Tax Rules: 1 अक्टूबर 2026 से एनआरआई से संपत्ति खरीदने पर खरीदारों को अब अलग से TAN नंबर नहीं बनवाना पड़ेगा. सीबीडीटी (CBDT) ने नियम आसान बनाते हुए PAN आधारित Form 141 से TDS जमा करने की छूट दे दी है.

1 अक्टूबर से घर या जमीन खरीदने वालों को बड़ी राहत, TAN का झंझट खत्म, ऐसे जमा होगा TDS
Property Tax TDS Rules 2026: प्रॉपर्टी खरीदने में जहां TDS लागू होता है, वहां खरीदार को विक्रेता को पूरी रकम देने से पहले तय नियम के मुताबिक टैक्स काटना होता है. इसके बाद यह रकम सरकार के खाते में जमा करनी होती है.

अगर आप किसी एनआरआई (NRI) या विदेश में रहने वाले व्यक्ति से घर, प्लॉट या जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है. 1 अक्टूबर 2026 से टैक्स विभाग ने एक बड़ा झंझट खत्म कर दिया है. सीबीडीटी (CBDT) के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब आपको सिर्फ टैक्स काटने के लिए अलग से क्स डिडक्शन अकाउंट नंबर(TAN) बनवाने की जरूरत नहीं होगी. जानिए NRI से मकान या जमीन खरीदते समय TAN, PAN और Form 141 को लेकर क्या नियम लागू होंगे...

सीधे PAN कार्ड से हो जाएगा काम

पहले NRI से प्रॉपर्टी खरीदने पर खरीदार को केवल TDS काटने के लिए अलग से TAN कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता था. इसमें समय और कागजी प्रोसेस दोनों ज्यादा थी. लेकिन अब इस इंझट को खत्म कर दिया गया है. नए बदलाव के बाद 1 अक्टूबर से आम भारतीय खरीदार अपने PAN कार्ड के जरिए ही TDS से जुड़ा सारा काम आसानी से पूरा कर सकेंगे.

Form 141 के जरिये जमा होगा TDS

इनकम टैक्स विभाग ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए Form 141 में एक नया फॉर्म जोड़ दिया है. यह एक चालान-कम-स्टेटमेंट फॉर्म है. खरीदार अपने PAN लॉगिन के जरिए ही आसानी से TDS की रकम काट कर सरकार के पास जमा कर सकेंगे और रिपोर्टिंग भी पूरी हो जाएगी.

TDS काटना अभी भी है जरूरी

बता दें कि सरकार ने TDS काटने के नियम को नहीं  बदला है बल्कि TAN नंबर लेने के झंझट को खत्म किया है. इसलिए प्रॉपर्टी डील करते समय इनकम टैक्स कानून के मुताबिक जितना TDS काटना बनता है, खरीदार को वह रकम काटकर तय समय पर सरकार के पास जमा करनी ही होगी.

डील से पहले इन बातों का रखें ध्यान

इस नए नियम से आम खरीदारों का समय और चक्कर दोनों बचेंगे. हालांकि,प्रॉपर्डी डील  करते समय विक्रेता के एनआरआई स्टेटस, उनके PAN और लागू TDS दर की सही जानकारी रखना अब भी जरूरी है, ताकि टैक्स जमा करते वक्त कोई गलती न हो.

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