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This Article is From Jan 20, 2025

स्‍कूल से निष्‍कासित छात्र ने बदला लेने के लिए रची थी प्रिंसिपल की हत्‍या की साजिश, मामा सहित गिरफ्तार

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि दो साल पहले गलत आचरण के कारण स्कूल से निकाले गए रयान ने अपने मामा की मदद से यह साजिश रची.

स्‍कूल से निष्‍कासित छात्र ने बदला लेने के लिए रची थी प्रिंसिपल की हत्‍या की साजिश, मामा सहित गिरफ्तार
प्रतीकात्‍मक फोटो
पटना :

नालंदा पुलिस ने सेंट जोसेफ स्‍कूल के प्रिंसिपल जोसेफ टीटी पर हमले के मामले का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने बताया कि इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. हत्‍या की साजिश स्‍कूल से निष्‍कासित एक छात्र ने अपने मामा के साथ मिलकर बदले की भावना से रची थी. पुलिस ने मामा-भांजे को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं इस मामले में तीन अन्‍य आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने प्रयास तेज कर दिए हैं. मामले के मुताबिक, 16 जनवरी को दीपनगर के भवानी होटल के पास जोसेफ स्‍कूल के प्रिंसिपल जोसेफ टीटी को गोली मारी गई थी, जिसके बाद उन्‍हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब वह खतरे से बाहर हैं.

एसपी भारत सोनी ने बताया कि स्कूल से निष्कासित छात्र रयान ने प्रतिशोध की भावना से यह साजिश रची थी. रयान ने अपने मामा आसिम कुदरत और सैयद नजफ जफर उर्फ अयान की सहायता से यह साजिश रची. दोनों आरोपियों को बिहार थाना क्षेत्र के रेलवे गुमटी के पास से गिरफ्तार किया गया है. दोनों बड़ी दरगाह तालाब के निवासी हैं. 

5 आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम

घटना की जांच के लिए गठित एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज से पता लगाया कि कुल पांच अभियुक्तों ने इस वारदात को अंजाम दिया. सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट नजर आ रहा है कि आरोपी मोटरसाइकिल और एक डिजायर कार से प्रिंसिपल का पीछा कर रहे थे. पुलिस ने डिजायर कार को भी जब्त कर लिया है. 

मामा की मदद से भांजे ने रची साजिश

जांच में खुलासा हुआ कि दो साल पहले गलत आचरण के कारण स्कूल से निकाले गए रयान ने अपने मामा की मदद से यह साजिश रची. शुरुआत में मारपीट की योजना थी, लेकिन बाद में मामा ने 7.65 एमएम का हथियार मुहैया कराया. पुलिस ने घटनास्थल से एक लाइव कार्टिज भी बरामद किया है. 

अन्‍य आरोपियों को पकड़ने का प्रयास जारी 

एसपी ने कहा कि शेष तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. अगर आरोपी भागते हैं तो उनकी संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी. मामले में 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल कर स्पीड ट्रायल के जरिए दोषियों को सजा दिलाई जाएगी. 

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