बिहार के बाहुबली नेता रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे और RJD विधायक ओसामा शहाब (Osama Shahab) को अदालत से बड़ा झटका लगा है. जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में सीवान की एक कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है. मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोतिश कुमार सिंह की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने विधायक की अग्रिम जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया. गिरफ्तारी से बचने के लिए लगाई गई याचिका की सुनवाई के दौरान उनकी ओर से अधिवक्ता नवेंदु शेखर दीपक ने कोर्ट में पक्ष रखा और दलील दी कि उनके मुवक्किल निर्दोष हैं और उन्हें साजिश के तहत भूमि विवाद के मामले में फंसाया गया है. वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक प्रमील कुमार उर्फ गोप बाबू ने सरकार का पक्ष रखते हुए आरोपों को गंभीर बताया.
विधायक समेत 4 के खिलाफ है नामजद FIR
दरअसल, 15 अप्रैल को सीवान नगर के महादेवा थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इस एफआईआर में विधायक ओसामा शहाब सहित चार नामजद और 30-35 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है. मामला गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के कमनपुरा निवासी डॉक्टर विनय कुमार और उनकी पत्नी डॉक्टर सुधा सिंह द्वारा दर्ज कराया गया है. वर्तमान में यह दंपति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के खोराबार क्षेत्र में निवास करते हैं.
आरोप है कि सीवान शहर से सटे झुनापुर में स्थित उनकी जमीन पर निर्माण कार्य के दौरान आरोपियों ने खुद को जमीन का मालिक बताते हुए काम रुकवा दिया. साथ ही, कथित तौर पर मजदूरों के साथ मारपीट की गई और जमीन छोड़कर गोरखपुर लौट जाने की धमकी दी गई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है. अब सीवान कोर्ट के इस फैसले से विधायक ओसामा शहाब की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और मामले में आगे की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं.
बाहुबली नेता रहे शहाबुद्दीन के बेटे हैं ओसामा शहाब
बता दें कि ओसामा शहाब सीवान के पूर्व सांसद और चर्चित बाहुबली नेता रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं. शहाबुद्दीन का नाम बिहार की राजनीति में लंबे समय तक प्रभावशाली रहा. उनके खिलाफ रंगदारी, हत्या, अपहरण सहित कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे. चर्चित डबल मर्डर केस में उन्हें उम्रकैद की सजा हुई थी. वर्ष 2021 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था.
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