Bihar News: पटना के चर्चित प्रिंस हत्याकांड मामले में खान सर और रोशन आनंद के बीच का विवाद गहराता जा रहा है. रोशन आनंद ने खान सर के खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराने के लिए शिकायत दी थी, लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया है. रोशन ने बुधवार की रात कहा था कि पटना आईजी ने उन्हें दोपहर 12 बजे तक का वक्त दिया है. अगर 12 बजे तक FIR दर्ज नहीं होती है तो हम कोर्ट का रुख करेंगे. यह टाइम अब पुरा हो चुका है. लेकिन अब तक FIR नहीं हुई है. आखिर खान सर पर FIR क्यों नहीं हो रही? एनडीटीवी ने पुलिस अधिकारियों, कानून के जानकारों से बातचीत की और यह जानने की कोशिश की कि आखिर FIR होने में क्या समस्या है.
कहां फँस रहा पेच?
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह घटना नेपाल में हुई है, इस पर बिहार में FIR कैसे होगी, इस पर कानूनी राय ली जा रही है. वरीय अधिकारियों को भी इस मामले से अवगत कराया गया है. नेपाल पुलिस की शुरुआती जांच में भी मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है. अगर मौत के कारणों में साजिश का कोई एंगल रहता या यह बिहार पुलिस के कार्यक्षेत्र में होता तो मामला दर्ज किया जा सकता था. लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में कानूनी राय लेने के बाद ही FIR संभव है.
हालांकि पुलिस सूत्रों ने इशारा किया कि रोशन आनंद की एक शिकायत दर्ज की जा सकती है. उन्होंने बेऊर जेल में अपनी हत्या की साजिश का आरोप लगाया था. पुलिस सूत्रों की मानें तो अगर रोशन इस अकेले मामले की शिकायत दर्ज कराते हैं तो FIR दर्ज हो सकती है.
क्या कहते हैं कानून के जानकार
क्या नेपाल में हुई घटना पर बिहार में FIR नहीं हो सकती? यह जानने के लिए हमने पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता कुमारेश सिंह से बात की. उन्होंने कहा कि अगर किसी मामले में आपराधिक षडयंत्र के ठोस सबूत मिलें तो स्थानीय पुलिस मामले को दर्ज कर सकती है. भले ही घटना कहीं और हुई हो. यानी अगर प्राथमिक रूप से कोई भी ऐसा सबूत पुलिस को मिलता है जिसके आधार पर इस बात का संदेह हो कि प्रिंस के मौत में कोई साजिश थी. साजिश मुसल्लहपुर हाट में रची गई तो कदमकुआं पुलिस यह मामला दर्ज कर लेती.
अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है तो रोशन आनंद के पास क्या विकल्प हैं? इस सवाल के जवाब में वे कहते हैं, "उनके पास मजिस्ट्रेट के पास जाने का अधिकार है. अगर वहां भी याचिका खारिज होती है तो उनके पास हाईकोर्ट जाने का भी विकल्प है."
'प्रिंस की मौत को हत्या नहीं माना'
खान सर के वकील अरविंद कुमार मऊआर ने कहा कि पुलिस ने प्रिंस की मौत को हत्या नहीं माना है. इसलिए हमारे मुवक्किल की किसी भूमिका का सवाल ही नहीं उठता है. उनके मौत की वजह क्या है, इसकी जांच पुलिस करेगी. अगर पुलिस हमसे इस मामले में हमसे संपर्क करेगी तो हम पुलिस को सहयोग करेंगे. लेकिन अभी तो हमारा नाम इस मामले में कहीं है नहीं तो अभी किसी एक्शन का सवाल ही नहीं उठता है.
अधिकारियों से मिल रहे रोशन आनंद
रोशन आनंद मामले की शिकायत दर्ज कराने के लिए वरीय पुलिस अधिकारियों से भी मिल रहे हैं. उन्होंने आईजी जितेंद्र राणा से मुलाकात की. इसके अलावा जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से भी उन्होंने मुलाकात की थी. रोशन आनंद के करीबियों के मुताबिक खान सर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए वे जल्द ही कोर्ट का रुख करेंगे.
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