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खान सर की अग्रिम जमानत याच‍िका पर नहीं हुई सुनवाई, रोशन आनंद के दो सहयोगियों को म‍िली जमानत

पटना में कोचिंग विवाद पर खान सर ने अग्रिम जमानत के ल‍िए कोर्ट में याच‍िका दायर की है, ज‍िस पर आज सुनवाई होनी थी. 

खान सर की अग्रिम जमानत याच‍िका पर नहीं हुई सुनवाई, रोशन आनंद के दो सहयोगियों को म‍िली जमानत
खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हुई. (Photo- IANS)

पटना: कोचिंग विवाद में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हुई. कोर्ट ने फिर से केस डायरी मंगवाई है. खान सर की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी. आज दोनों पक्षों से जुड़े 8 लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी. इनमें खान सर समेत उनके पक्ष के 6 और रौशन आनंद के पक्ष के दो लोग शामिल हैं. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है. उनके दोनों बॉडीगार्ड 4 जून से जेल में हैं. उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी थी. खान ग्लोबल स्टडीज के मैनेजर कन्हैया सिंह एवं दो अन्य स्टाफ ने भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. इनके अलावा रौशन आनंद पक्ष के अभिषेक और गौरव की जमानत याचिका पर सुनवाई है, जिसमें दोनों को जमानत मिल गई.   

केस डायरी बढ़ाएगी खान सर की मुश्किलें

दरअसल, पुलिस ने अपनी केस डायरी में फायरिंग से संबंधित जो डिटेल मेंशन किए हैं, उससे खान सर की मुश्किलें बढ़ेंगी. पुलिस ने डायरी में लिखा है कि खान सर के बॉडीगार्ड ने आत्मरक्षा में फायरिंग नहीं की थी बल्कि फायरिंग दहशत फैलाने के उद्देश्य से की गई थी. फायरिंग तब हुई तब मारपीट करने और बोर्ड तोड़ने वाले आरोपी वहां से जा चुके थे. दोनों घटनाओं में 20 मिनट का गैप है. इसलिए आत्मरक्षा की दलील सही नहीं है.

खान सर के दो बॉडीगार्ड जेल में हैं 

रौशन आनन्द पक्ष के अभिषेक और गौरव 3 जून से जेल में हैं. दोनों को पुलिस ने रौशन आनन्द के साथ सबसे पहले गिरफ्तार किया था. रौशन आनन्द को जमानत मिल गई थी. आज अभिषेक और गौरव को भी जमानत मिल गई. खान सर के दोनों बॉडीगार्ड 4 जून से जेल में हैं. फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था. इसके अलावा खान ग्लोबल स्टडीज के मैनेजर कन्हैया सिंह अजीत और अंकित को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था. उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.

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