 
                                            प्रतीकात्मक फोटो
                                                                                                                        - एक बजे रात तक बारों और पबों में बिकेगी शराब
- एक्साइज कमिश्नर ने जारी किया नोटिफिकेशन
- लाइव बैंड की इजाजत नहीं दी गई
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                                                                                बेंगलुरु: 
                                        बेंगलुरु के एक्साइज कमिश्नर एसआर उमाशंकर की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में बेंगलुरु शहर के पबों और बारों के साथ-साथ उन सभी जगहों को सप्ताह के सातों दिन रात एक बजे तक खुले रखने की इजाजत दे दी गई है जहां शराब परोसी जाती है। पहले यह छूट साढ़े ग्यारह बजे तक ही थी। हालांकि 2014 से इन्हें सिर्फ शुक्रवार, शनिवार और रविवार को एक बजे रात तक खुले रखने की इजाजत दे दी गई थी।
नृत्य, संगीत नहीं चलेगा
हालांकि इस छूट का यह मतलब नहीं है कि इसे लाइव बैंड यानी बारों और पबों में नृत्य और संगीत के साथ जोड़कर देखा जाए। साल 2006 में बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार सिंह ने इस पर पाबन्दी लगा दी थी क्योंकि देह व्यापार के कई मामले सामने आए थे। वर्ष 2013 में सिद्धारमैया की कांग्रेस सरकार आने के बाद एक बजे रात तक सभी रेस्टोरेंट्स को खोलने की इजाजत दी गई। होटल और पब एसोसिएशन की मांग थी की बेंगलुरु एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है ऐसे में जरूरी है कि यहां देर रात तक मदिरा परोसने की इजाज़त दी जाए।
शराबखानों को देर रात तक खोलने की अनुमति चौंकाने वाली
हाल के शहर में अपराध बढ़े हैं और हर साल रिटायर होने वाले पुलिस कर्मियों की वजह से पुलिस की तादाद कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद पबों और रेस्टोरेंटों को देर रात तक खोले रखने की इजाजत चौंकाने वाली है। 80 के दशक में बेंगलुरु शहर में कैबरे और डिस्को की शुरुआत हुई थी। जब इन पर पाबंदी लगी तो लाइव बैंड शुरू हुआ। इस पर भी 2006 में पाबंदी लगा दी गई। मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा लेकिन पुलिस और सरकार इन्हें इजाज़त न देने पर अड़ी है।
महिलाओं को काम करने की इजाजत
हालांकि 2009 में हाई कोर्ट के आदेश के बाद महिलाओं को उन जगहों पर काम करने की इजाजत दी गई जहां मदिरा व्यवसायिक तौर पर परोसी जाती है। जैसे पब, रेस्टोरेंट, होटल और बार। हालांकि ऐसी जगहों काम करने वाली महिलाओं की हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी तरह से इन स्थानों के मालिकों को सौंपी गई। ड्रेस कोड तय किया गया, ताकि अभद्रता न झलके। लाइव बैंड्स को दुबारा शुरू करवाने की कोशिश अब भी चल रही है।
                                                                        
                                    
                                नृत्य, संगीत नहीं चलेगा
हालांकि इस छूट का यह मतलब नहीं है कि इसे लाइव बैंड यानी बारों और पबों में नृत्य और संगीत के साथ जोड़कर देखा जाए। साल 2006 में बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार सिंह ने इस पर पाबन्दी लगा दी थी क्योंकि देह व्यापार के कई मामले सामने आए थे। वर्ष 2013 में सिद्धारमैया की कांग्रेस सरकार आने के बाद एक बजे रात तक सभी रेस्टोरेंट्स को खोलने की इजाजत दी गई। होटल और पब एसोसिएशन की मांग थी की बेंगलुरु एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है ऐसे में जरूरी है कि यहां देर रात तक मदिरा परोसने की इजाज़त दी जाए।
शराबखानों को देर रात तक खोलने की अनुमति चौंकाने वाली
हाल के शहर में अपराध बढ़े हैं और हर साल रिटायर होने वाले पुलिस कर्मियों की वजह से पुलिस की तादाद कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद पबों और रेस्टोरेंटों को देर रात तक खोले रखने की इजाजत चौंकाने वाली है। 80 के दशक में बेंगलुरु शहर में कैबरे और डिस्को की शुरुआत हुई थी। जब इन पर पाबंदी लगी तो लाइव बैंड शुरू हुआ। इस पर भी 2006 में पाबंदी लगा दी गई। मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा लेकिन पुलिस और सरकार इन्हें इजाज़त न देने पर अड़ी है।
महिलाओं को काम करने की इजाजत
हालांकि 2009 में हाई कोर्ट के आदेश के बाद महिलाओं को उन जगहों पर काम करने की इजाजत दी गई जहां मदिरा व्यवसायिक तौर पर परोसी जाती है। जैसे पब, रेस्टोरेंट, होटल और बार। हालांकि ऐसी जगहों काम करने वाली महिलाओं की हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी तरह से इन स्थानों के मालिकों को सौंपी गई। ड्रेस कोड तय किया गया, ताकि अभद्रता न झलके। लाइव बैंड्स को दुबारा शुरू करवाने की कोशिश अब भी चल रही है।
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