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ऑफिस में ली नींद की झपकी, कंपनी ने नौकरी से निकाला, कर्मचारी ने किया केस, जीता तो मिले 40 लाख रुपये

चीन में एक कर्मचारी की ऑफिस में जरा सी आंख क्या लग गई तो कंपनी ने उसने निकाल दिया. इसके बाद कर्मचारी कोर्ट गया और उसे 40 लाख रुपये मिले. जानें कैसे

ऑफिस में ली नींद की झपकी, कंपनी ने नौकरी से निकाला, कर्मचारी ने किया केस, जीता तो मिले 40 लाख रुपये
ऑफिस में सोने पर कंपनी ने नौकरी से निकाला, कर्मचारी ने लिया ये एक्शन

Chinese Man Fired For Napping Case: भारत के पड़ोसी देश चीन की तरक्की की बातें सोशल मीडिया पर खूब फैलती रहती हैं. अब चीन से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिससे दुनियाभर की कंपनियों को बड़ा सबक मिलने वाला है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, एक कर्मचारी की ऑफिस में आंख लग गई और कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया. वहीं, इसके बाद लंबे समय से काम कर रहे इस कर्मचारी ने कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया और केस जीतते ही इसे 40 लाख रुपये का मुआवजा मिला.

'जीरो टोलेरेंस पॉलिसी' का उल्लंघन (Chinese Man Fired For Napping Case)

झैंग जो कि ताईजिंग की एक केमिकल कंपनी में बीते 20 साल से काम कर रहा था, उसने ऑफिस में नींद की झपकी ले ली. दरअसल, यह मामला तब सामने आया है, जब झैंग झपकी लेते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया. बता दें, बीती आधी रात तक ऑफिस का काम करने के अगले दिन झैंग ऑफिस में एक घंटे सो गए थे. वहीं, दो हफ्ते बाद कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट ने झैंग की झपकी लेने का कारण उसकी थकान को बताया और एक पेपर साइन कराया. लेबर यूनियन के साथ परामर्श के बाद, कंपनी ने झैंग को यह कहते हुए कंपनी से निकाल दिया कि उनके कार्यों ने उनकी 'जीरो टॉलरेंस पॉलिसी' का उल्लंघन किया है.

कोर्ट ने क्या कहा ?(Chinese Man Gets Rs 40 lakh in lawsuit)

नोट में लिखा था, कॉमरेड झैंग, आपने साल 2004 में ऑफिस ज्वॉइन किया था और जीरो-टॉलरेंस पेपर पर साइन किया था, लेकिन आपने इस पॉलिसी के खिलाफ काम किया है, इसलिए कंपनी ने आपको बर्खास्त करने का फैसला लिया है'. वहीं, झैंग कंपनी के खिलाफ ताईजिंग कोर्ट में गया. जज जू क्यू ने कहा कि हालांकि कंपनी के अपने नियम लागू करने का अधिकार है, लेकिन ऐसे मामले में कोई बड़ा नुकसान हो तो ही कार्रवाई करनी चाहिए, झैंग की झपकी लेने से कंपनी को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है. वहीं, जज ने झैंग के दो दशक के परफॉर्मेंस और उसके बढ़ते इंक्रीमेंट पर उनके पक्ष में फैसला सुनाया और कंपनी को 40 लाख रुपये देने का आदेश दिया.  

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