
- न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन हीरेन भानु और उनकी पत्नी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है.
- हीरेन भानु और उनकी पत्नी गौरी भानु के खिलाफ घोषित अपराधी का नोटिस जारी किया है.
- दोनों पर बैंक से करीब 122 करोड़ रुपये के गबन का आरोप है और वे घोटाला सामने आने से पहले विदेश भाग गए थे.
मुंबई पुलिस ने 122 करोड़ रुपये के न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक गबन मामले में फरार बैंक चेयरमैन और उनकी पत्नी पर बड़ी कार्रवाई की है. मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन हीरेन भानु और उनकी पत्नी गौरी भानु (जो बैंक की कार्यवाहक वाइस-चेयरपर्सन भी हैं) के खिलाफ घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) का नोटिस जारी किया है. आरोप है कि इस दंपति ने बैंक से करीब 122 करोड़ रुपये का गबन किया और घोटाले के सामने आने से पहले ही विदेश भाग गए.
रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी
आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने चार्जशीट दाखिल करने के बाद दोनों के खिलाफ दूसरी बार गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया था. लेकिन पेशी पर न आने और लगातार फरार रहने के बाद कोर्ट ने अब ये कड़ा कदम उठाया है. EOW अब इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने की तैयारी में है, ताकि दंपति को विदेश से पकड़कर लाया जा सके.
जांच अधिकारियों के अनुसार, हीरेन भानु का आखिरी लोकेशन दुबई में ट्रेस हुआ था, लेकिन अब संदेह है कि वे लंदन में हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है. ईओडब्ल्यू अब उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है, ताकि उन्हें भारत लाया जा सके.
यह घोटाला बैंकिंग प्रणाली में विश्वास को हिलाने वाला है. ईओडब्ल्यू का कहना है कि इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है. पुलिस अब उन सभी अकाउंट्स और ट्रांजैक्शन्स की गहराई से जांच कर रही है, जो इस घोटाले से जुड़े हैं. साथ ही, यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस घोटाले में और कौन-कौन शामिल हो सकता है.
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