इस्लामाबाद:
पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान शुरू हो गया है। नेशनल असेंबली और प्रांतीय असेंबलियों के सदस्य सुबह से मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि प्रमुख विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार किया है।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ और यह तीन बजे तक जारी रहेगा।
सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) ने वरिष्ठ पार्टी नेता ममनून हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। विपक्षी दल, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या जस्टिस मूवमेंट ने पूर्व न्यायाधीश वजीउद्दीन अहमद को अपना उम्मीदवार बनाया है।
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के चुनाव बहिष्कार करने से दोनों उम्मीदवारों में सीधा मुकाबला हो गया है। पीपीपी ने चुनाव की तिथि में बदलाव करने के विरोध में चुनाव में हिस्सा नहीं लिया है। उसके साथ ही दो अन्य दलों -मुस्लिम लीग-कायद और अवामी नेशनल पार्टी- ने भी चुनाव का बहिष्कार किया है।
उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पीएमएल-एन की एक याचिका पर मतदान की तारीख को छह अगस्त के स्थान पर 30 जुलाई करने का आदेश दिया था। पीपीपी का कहना था कि इससे उन्हें प्रचार के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संसद में मतदान प्रक्रिया की अध्यक्षता कर रहे हैं। चारों प्रांतीय विधानसभाओं में वहां के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मतदान प्रक्रिया की अध्यक्षता कर रहे हैं।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ और यह तीन बजे तक जारी रहेगा।
सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) ने वरिष्ठ पार्टी नेता ममनून हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। विपक्षी दल, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या जस्टिस मूवमेंट ने पूर्व न्यायाधीश वजीउद्दीन अहमद को अपना उम्मीदवार बनाया है।
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के चुनाव बहिष्कार करने से दोनों उम्मीदवारों में सीधा मुकाबला हो गया है। पीपीपी ने चुनाव की तिथि में बदलाव करने के विरोध में चुनाव में हिस्सा नहीं लिया है। उसके साथ ही दो अन्य दलों -मुस्लिम लीग-कायद और अवामी नेशनल पार्टी- ने भी चुनाव का बहिष्कार किया है।
उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पीएमएल-एन की एक याचिका पर मतदान की तारीख को छह अगस्त के स्थान पर 30 जुलाई करने का आदेश दिया था। पीपीपी का कहना था कि इससे उन्हें प्रचार के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संसद में मतदान प्रक्रिया की अध्यक्षता कर रहे हैं। चारों प्रांतीय विधानसभाओं में वहां के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मतदान प्रक्रिया की अध्यक्षता कर रहे हैं।
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