
Voter List Removal Process: किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसका नाम वोटर लिस्ट में तबतक बना रहता है, जबतक कोई उसे हटा न दें, लेकिन ये काम करेगा? आपने अक्सर ये सुना होगा कि मरने के बाद भी वोट करने वाले के नाम से लिस्ट में नाम होता ही और कोई दूसरा वोट देकर चला जाता है. जिसके कारण कई फर्जी वोट में काउंट किए जाते थे, लेकिन अब चुनाव आयोग ने इस समस्या का हल निकालते हुए एक आसान और तेज़ प्रक्रिया शुरू की है. इस नए सिस्टम के जरिए आप घर बैठे ही कुछ सरल कदम उठाकर मृत व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटवा सकते हैं. इससे समय की बचत होगी और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी.
Form-7 के जरिए नाम हटाने का तरीका
अगर आप खुद आवेदन करना चाहते हैं तो चुनाव आयोग की वेबसाइट NVSP (National Voter Service Portal) पर जाकर Form-7 भरें. इसमें “मृत्यु” का कारण चुनें, जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करें और रेफरेंस नंबर से स्टेटस चेक करें. यह प्रक्रिया आमतौर पर 7 से 10 दिन में पूरी हो जाती है.
बिना आवेदन के नाम हटने का नया नियम
1 मई 2025 से नया सिस्टम लागू है. अगर मृत व्यक्ति का डेटा Registrar General of India (RGI) के पास दर्ज है तो नाम वोटर लिस्ट से अपने आप हट जाएगा. इसके बाद BLOs (Booth Level Officers) घर जाकर मौत की पुष्टि करेंगे. अब BLOs को स्पेशल आईडी कार्ड भी दिए गए हैं ताकि लोग आसानी से पहचान सकें.
डिजिटल सिस्टम और चुनौतियां
जून 2025 में ECI ने बताया कि RGI के इलेक्ट्रॉनिक मृत्यु डेटा को वोटर रोल से लिंक करने का काम जारी है. इससे BLO के फील्ड विजिट कम होंगे. लेकिन कई मामलों में मृत्यु रजिस्ट्रेशन देर से या अधूरा होता है, इसलिए फिल्ड वेरिफिकेशन अभी भी जरूरी है.
स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
- Form-7 भरें, “मृत्यु” कारण चुनें, डॉक्यूमेंट अपलोड करें और स्टेटस चेक करें.
- अगर RGI के पास डेटा है तो नाम अपने आप हटेगा और BLO घर जाकर पुष्टि करेगा.
- डेटा में देरी या गलती होने पर मैन्युअल आवेदन का ऑप्शन खुला रहेगा.
- अगर आपके परिवार में किसी का निधन हुआ है, तो यह प्रक्रिया जरूर पूरी करें ताकि वोटर लिस्ट साफ और सही बनी रहे.
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