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शेख हसीना को 6 महीने जेल की सजा, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने सुनाया फैसला- रिपोर्ट

ढाका ट्रिब्यून अखबार ने कहा कि शेख हसीना के खिलाफ यह फैसला इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल-1 की तीन सदस्यों वाली बेंच द्वारा जारी किया गया, जिसकी अध्यक्षता चेयरमैन जस्टिस एमडी गोलम मुर्तुजा मोजुमदार ने की है.

शेख हसीना को 6 महीने जेल की सजा, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने सुनाया फैसला- रिपोर्ट
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना
  • बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई है.
  • सजा इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (बांग्लादेश) द्वारा अवमानना के मामले में दी गई है.
  • यह सजा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा नहीं दी गई है. सजा बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने दी है.
  • इस इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल 2009 में स्थापित किया गया था.
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बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को छह महीने जेल की सजा सुनाई गई है. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर छापी है कि बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधान मंत्री को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने अवमानना ​​के मामले में बुधवार को यह सजा सुनाई है. 

ढाका ट्रिब्यून अखबार ने कहा कि शेख हसीना के खिलाफ यह फैसला इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल-1 की तीन सदस्यों वाली बेंच द्वारा जारी किया गया, जिसकी अध्यक्षता चेयरमैन जस्टिस एमडी गोलम मुर्तुजा मोजुमदार ने की है. इसी फैसले में ट्रिब्यूनल ने गैबांधा के गोबिंदगंज के शकील अकंद बुलबुल को दो महीने जेल की सजा सुनाई.

यह पहली बार है कि 11 महीने पहले पद छोड़ने और देश से भागने के बाद अवामी लीग की अपदस्थ नेता को किसी भी मामले में सजा सुनाई गई है.

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