
Quick Reads
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
पाकिस्तान के एक चुनाव न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ को अगले आम चुनाव लड़ने के लिहाज से अयोग्य घोषित कर दिया।
लाहौर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के न्यायाधिकरण ने अशरफ द्वारा चुनाव लड़ने के लिए दाखिल नामांकन पत्रों को खारिज करने के एक निर्वाचन अधिकारी के फैसले पर मुहर लगा दी। अशरफ ने अपने गृहनगर गुज्जर खां की एक सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र भरा था।
न्यायाधिकरण ने निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र खारिज करने के फैसले को चुनौती देने वाली अशरफ की अपील को रद्द कर दिया।
गुज्जर खां में विकास योजनाओं और बिजली परियोजनाओं को मंजूरी देने में अशरफ के भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोपों के चलते यह फैसला किया गया है।
यह घटनाक्रम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए झटके की बात है जो निवर्तमान सरकार की अगुवा है।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं